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विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, फॉलो करने होंगे ये नियम

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कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. 24 मई को जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए एयर इंडिया ने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट किया है. यह गाइडलाइन्स 8 अगस्त से लागू होगी. गाइडलाइन के मुताबिक, विदेश से आने वाले नागरिकों को 14 दिनों का क्वारंटीन जरूरी होगा. इसके अलावा 7 दिन पेड इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम आइसोलेशन (Home Quarantine) में रहना होगा. सभी यात्रियों को भारत आने से कम से केम 72 घंटे पहले newdelhiairport.in पर एक घोषणा पत्र देना होगा.

यात्रा के पहले के नियम
सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर यात्रा के 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म जमा करना होगा. यात्रियों को पोर्टल पर ये अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि वो यात्रा के बाद 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे. इनमें से 7 दिन उन्हें संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा, जिसका खर्च उन्हें खुद उठाना होगा. अगले 7 दिन उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा. कुछ विषम परिस्थितियों में ही लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन की इजाजत होगी. संस्थागत क्वारंटीन से बचने के लिए यात्री को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी. ये रिपोर्ट भी यात्री को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. जांच रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. गर्भवति महिला को घर पर ही क्वारंटाइन की अनुमति दी जा सकती है. 10 साल से कम के बच्चे के होने पर में होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है.

#CoronaVirusUpdates#IndiaFightsCorona
Guidelines issued for international arrivals in supersession of those issued on 24th May 2020. Will be operational from 00.01 Hrs, 8th August 2020.https://t.co/TWFRxnPog5 pic.twitter.com/v5js4F8l4L— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) August 2, 2020

यात्रा के बाद के नियम
सभी यात्रियों को उनके मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा. यात्रियों को टिकट के साथ ही एजेंसी द्वारा क्या करें और क्या न करें की लिस्ट दी जाएगी. बोर्डिंग के लिए उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाएगी जिनमें थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा. एयरपोर्ट द्वारा एहतियाती कदम, जैसे- सैनिटाइजेशन और डिसइन्फेक्शन अनिवार्य है. बोर्डिंग के दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा.