मोदी सरकार (Government of India) की इस महत्वाकांक्षी योजना अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana के तहत आप रोजाना 7 रुपये बचाकर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपये (सालाना 60 हजार रुपये) की पेंशन (5000 Rupees Pension) प्राप्त कर सकते हैं. वहीं, केंद्र सरकार ने अब बड़ा फैसला लेते हुए इस पेंशन स्कीम में अब साल में कभी भी पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन की रकम घटा या बढ़ा सकते हैं. 1 जुलाई से नियम लागू हो गया है. इस पहल का मकसद स्कीम को और आकर्षक बनाना है. यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू हो गई है. इससे पहले मेंबर्स को केवल अप्रैल में ही में योगदान राशि में बदलाव की अनुमति थी.
बदल गए नियम
पीएफआरडीए के अनुसार, हालांकि मेंबर वित्त वर्ष में केवल एक बार पेंशन योजना में बदलाव कर सकते हैं. अटल पेंशन योजना के तहत करीब 2.28 करोड़ अंशधारक पंजीकृत हैं.पीएफआरडीए ने यह भी कहा कि एक जुलाई 2020 से एपीवाई योगदान राशि संबंधित अंशधारक के बचत खाते से अपने आप कटनी शुरू हो गई है.
कोविड-19 महामारी के कारण योगदान राशि जमा करने पर 30 जून तक के लिए रोक लगाई गई थी.मौजूदा व्यवस्था के तहत अगर एपीवाई योगदान अप्रैल-अगस्त 2020 के बीच लंबित है, तो वह 30 सितंबर तक अंशधारकों के बचत खातों से अपने आप कट जाएगी. उसके लिए जुर्माना स्वरूप कोई ब्याज नहीं देना होगा.
कैसे मिलेगी 60 हजार रुपये पेंशन-अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू की गई. यह योजना 18 से 40 वर्ष के देश के सभी नागरिकों के लिए खुली है. इस योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल के होने पर हर महीने में 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन की गारंटी दी जाती है. यह उनकी ओर से दी गई योगदान राशि पर निर्भर करती है.
कहां खुलेगा खाता- सरकारी, प्राइवेट या भी ग्रामीण बैंकों में भी ये खाता खुलता है. इसके अलावा भुगतान बैंक (Payment Bank) भी ये खाता खोलते है.
कौन खुलवा सकता है खाता-नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी (NSDL) की वेबसाइट के मुताबिक 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं. हालांकि, इस योजना का लाभ वे लोग ही उठा सकते हैं, जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं.
कितनी मिलेगी पेंशन- APY में पेंशन की रकम आपके द्वारा किए गए निवेश और आपकी उम्र पर निर्भर करती है. अटल पेंशन योजना (APY) के तहत कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकता है. 60 साल की उम्र से आपको APY के तहत पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा
कब मिलेगी पेंशन- अटल पेंशन योजना के तहत सिर्फ जीते जी ही नहीं, बल्कि मौत के बाद भी परिवार को मदद मिलती रहती है. अगर 60 साल से पहले ही योजना से जुड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकती है और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकती है. दूसरा विकल्प यह है कि उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति की मौत के बाद एकमुश्त रकम का दावा कर सकती है. अगर पत्नी की भी मौत हो जाती है तो एक एकमुश्त रकम उनके नॉमिनी को दे दी जाती है.
कौन नहीं हो सकता है इसमें शामिल-ऐसे लोग जो आयकर (Income Tax) के दायरे में आते हैं, सरकारी इम्प्लाई हैं या फिर पहले से ही EPF, EPS जैसी योजना का लाभ ले रहे हैं वे अटल पेंशन योजना (APY) का हिस्सा नहीं बन सकते.अटल पेंशन योजना (APY) के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं : https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/scheme-details/APY_Scheme_Details.pdf