बलरामपुर (मेरुवाणी) ! बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गैना में पदस्थ एक सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई. जानकारी के अनुसार, 26 फरवरी 2026 को विद्यालय में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विज्ञान प्रयोगशाला में पदस्थ सहायक शिक्षक शिवेश कुमार पटेल 25 से 26 फरवरी तक बिना किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित रहे. विभाग ने इसे शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की. इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 27 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया था. शिक्षक द्वारा 2 मार्च को प्रस्तुत किया गया जवाब विभागीय परीक्षण में असंतोषजनक पाया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथ्यहीन एवं असंगत है. आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित शिक्षक का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है. इसके तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है. निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामचंद्रपुर (वाड्रफनगर) निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा. इस कार्रवाई की सूचना कलेक्टर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को भेज दी गई है. शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि मामले की विस्तृत जांच आगे भी जारी रहेगी. शिक्षा विभाग की इस सख्त कार्रवाई को शासकीय कार्यप्रणाली में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

