✍…उच्च न्यायालय जबलपुर नें सागर जिला शिक्षा अधिकारी को लापरवाही पर नोटिस जारी कर लगाई फटकार…
देवरी कला, सागर मध्यप्रदेश। त्रिवेन्द्र जाट “मेरूवाणी डाॅट इन”…
मध्यप्रदेश के सागर जिले भर में शासन की नीति विरुद्ध फर्जी तरीके से शिक्षकों के स्थानांतरण का मामला ठंडा होनें का नाम ही नहीं ले रहा, सागर जिला शिक्षा अधिकारी लगातार पूरे जिले के साथ मध्यप्रदेश भर में चर्चा में बने हुए हैं, जिनकी लापरवाही से शिक्षकों का शासन की नीति विरुद्ध स्थानांतरण किए गए, जिसमें जिले भर के कई शिक्षकों नें यहां जाकर गुहार लगाई थी, मगर कोई निराकरण ना होने पर पीड़ित शिक्षक गणों नें उच्च न्यायालय जबलपुर में जाकर न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया था।
वही सागर जिले के केसली ब्लॉक के पीड़ित शिक्षक हरि पचौरी एवं सागर के पीड़ित शिक्षक हल्ले साहू नें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट लगाई थी, जिनमें से केसली के पीड़ित शिक्षक हरि पचौरी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राहत दी गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट अपील क्रमांक 1063 में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की डबल बेंच में सुनवाई करते हुए पीरियड शिक्षक के पक्ष हरि पचौरी के पक्ष में निर्यण करते हुए आदेश जारी किया, जिसमें पीड़ित शिक्षक को न्याय देते हुए यथा स्थान संस्था में रखने का निर्णय दिया, साथ ही सागर जिला शिक्षा अधिकारी अजब सिंह ठाकुर को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा लापरवाही पर नोटिस जारी कर कड़ी फटकार लगाते हुए एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया, स्थानांतरण नीति कंडिका 17 का सीधा उल्लंघन करनें पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोर्ट में उपस्थित होने आदेश दिया गया।