देशभर में फैली महामारी के बीच सरकार (GST Return) ने सभी लोगों को राहत दी है. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी फाइल (Annual GST Return Filing Deadline Extended) करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है.
देशभर में फैली महामारी के बीच सरकार (GST Return) ने सभी लोगों को राहत दी है. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी फाइल (Annual GST Return Filing Deadline Extended) करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. यानी अब आप 28 फरवरी तक जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. CBIC ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. यह वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसायों के साथ-साथ वर्ष 31 मार्च, 2020 तक की ऑडिट रिपोर्ट पर लागू होता है.
इससे पहले तारीख को 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था. अब, कारोबारी फॉर्म जीएसटीआर-9, फॉर्म जीएसटीआर-9 सी का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2019 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
CBIC ने किया ट्वीट
CBIC ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तिथि 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है. आपको बता दें अगर आप देय तिथि के बाद में जीएसटी रिटर्न फाइल करते तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ती. इसके अलावा विभागीय वेबसाइट के बार-बार हैंग होने और रिटर्न जमा कराने में आ रही दिक्कतों के कारण भी अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है.
क्या है GST?
जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में अप्रत्यक्ष करों जैसे कि उत्पाद शुल्क, सेवा कर, और वैट के एक वेल्टर को बदल दिया है. GST अधिनियम को 29 मार्च, 2017 को संसद में मंजूरी दी गई थी, और 1 जुलाई, 2017 को कानून बन गया. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि सरकार को COVID-19 से संबंधित प्रतिबंधों के कारण व्यापार में आई रुकावट की वजह से डेडलाइन बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसको विभाग की ओर से मान लिया गया है.