कुछ दिनों पहले एक न्यूज तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि केंद्र सरकार (Central Govt) ने निर्देश जारी कर कहा है कि तीन महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है.
क्या आपके पास भी राशन कार्ड (Ration Card) रद्द होने से संबधित कोई मैसेज आया है…या फिर आपने भी कोई ऐसी खबर पड़ी है. अगर ऐसा है तो सावधान हो जाएं. कुछ दिनों पहले एक न्यूज तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि केंद्र सरकार (Central Govt) ने निर्देश जारी कर कहा है कि तीन महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है. इस खबर के तेजी से फैलने के बाद PIB की ओर से इसकी सच्चाई के बारे में पता लगाया गया है. आइए आप भी जान लें कि कहीं आपका राशन कार्ड भी तो रद्द नहीं हो रहा है-
PIB ने किया ट्वीट
PIB ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि तीन महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि तीन महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। #PIBFactCheck:- यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं। pic.twitter.com/2ujrspote2
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 18, 2020
पूरी तरह से फर्जी है ये दावा
पीआईबी की ओर से किए गए फैक्ट चेक के मुताबिक, यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. केंद्र सरकार ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं. तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी मैसेज या सूचना आई है तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें.
सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
अब सरकार की तरफ से इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है. इसमें यह कहा गया है कि यह दावा फर्जी है और सरकार की तरफ से राशन कार्ड के नियमों (Ration Card New Rules) में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी तीन महीने की बात वाली खबर बेबुनियाद और गलत है.
आपको भी मिले कोई मैसेज तो करवा सकते हैं फैक्ट चेक
अगर आपको भी कोई ऐसा मैसेज मिलता है तो फिर उसको पीआईबी के पास फैक्ट चेक के लिए https://factcheck.pib.gov.in/ अथवा वॉट्सऐप नंबर +918799711259 या ईमेलः pibfactcheck@gmail.com पर भेज सकते हैं. यह जानकारी पीआईबी की वेबसाइट https://pib.gov.in पर भी उपलब्ध है