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कैंसिल हुए आपकी फ्लाइट टिकटों के पैसे लौटाने के लिए आ गए नियम, जानिए कितना मिलेगा रिफंड

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Flight Ticket Refund New Rules: कोरोना वायरस लॉकडाउन (Lockdown) के बीच रद्द की गई उड़ानों के टिकटों के पैसों को रिफंड करने के लिए विमानन नियामक DGCA ने एयरलाइन्स कंपनियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

कोरोना वायरस और इसके फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार (Government of India) ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की थी. 25 मार्च से 3 मई की समयावधि में डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल यात्रा करने के लिए पहले लॉकडाउन अवधि यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल में बुक किए टिकटों का पूरा रिफंड 3 सप्ताह में किया जाएगा. इस मामले में 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) का आदेश आने के बाद मंत्रालय ने कहा कि 25 मार्च से 24 मई तक कि समयावधि के दौरान डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यात्रा करने के लिए बुक किए गए हवाई टिकट का रिफंड बिना किसी कैंसलेशन शुक्ल के सभी यात्रियों को वापस किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर डीजीसीए ने यात्रियों को तीन कैटेगिरी में बांटा है. 

1 – यात्री जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए टिकट बुक किया था यानी 25 मार्च 2020 से 24 मई 2020 तक.

2- यात्री जो लॉकडाउन से पहले किसी भी समय टिकट बुक किये हैं लेकिन 24 मई 2020 तक यात्रा करनी थी और COVID-19 के कारण टिकट रद्द कर कर दी गई.
3- ऐसे यात्री जिन्होंने 24 मई 2020 के बाद कभी भी यात्रा के लिए टिकट बुक किया हो.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Directorate General of Civil Aviation (DGCA) की उन सिफारिशों को मान लिया है, जिनमें कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान रद्द किये गए हवाई टिकटों की धनराशि को रिफंड करने का जिक्र था. अदालत ने एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों के नाम पर क्रेडिट शेल सुविधा स्थापित करने की अनुमति दे दी. यदि इस क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों को टिकट का पैसा 31 मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से वापस करना होगा. क्रेडिट योजना किसी को भी हस्तांतरित की जा सकती है.

जानिए कैसे वापस आएगा आपका पैसा

1 जिन मुसाफ़िरों ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हवाई यात्रा के लिए एजेंटों से टिकट बुक कराया है,

2 उनके लिए भी रिफंड की व्यवस्था की गई है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि एयरलाइन कंपनियों से मिले रकम को ट्रेवल एजेंट यात्रियों को भुगतान करे.

3 24 मई के बाद के हवाई यात्रा के लिए कैंसलशन रिफंड सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स यानी कार के प्रावधानों के तहत दिया जाएगा.

4 वित्त संकट की वजह जो एयरलाइन कंपनियां कैंसलशन रिफंड नहीं लौटा पा रहे है उनके लिए ये व्यवस्था होगी.

5 कोरोना और लॉक डाउन की वजह से एयरलाइन कंपनियों की वित्तीय हालात काफी खस्ता हुई है. कई एयरलाइन कंपनियां वित्तीय संकट से गुजर रहे है.

6 ऐसी विकट परिस्थिति में सिविल एविएशन मंत्रालय ने एक विकल्प दिया है.जिसके तहत ये एयरलाइन कंपनियां यात्रियों को क्रेडिट उपलब्ध कराएगी.

7 भले ही ये यात्री हवाई टिकटों की बुकिंग खुद से किए हो या ट्रेवल एजेंट के जरिये.यात्री इस क्रेडिट का इस्तेमाल 31 मार्च 2021 तक कर सकेंगे. यात्री इस क्रेडिट को ट्रेवल एजेंट सहित किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते है.

8 इन यात्रियों के पास सुविधा होगी कि वे किसी भी रुट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.क्रेडिट शेल को फेस वैल्यू का 0.5 फीसदी इंसेंटिव प्रति माह दिया जाएगा. यह इंसेंटिव टिकट कैंसिल माह या 30 जून 2020 तक निर्धारित किया जाएगा.

9 उसके बाद 31 मार्च 2021 तक 0.75 फीसदी इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है.अगर क्रेडिट शेल 31 मार्च 2021 तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो कैंसलशन रिफंड को उसी खाते में डाल दिया जाएगा. जिससे एयरलाइन कंपनियों ने टिकट का रकम प्राप्त किया था.

10 डीजीसीए ने इसके लिए सभी एयरलाइन कंपनियों को साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य है.