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अब आसानी से खोल सकेंगे पेट्रोल पंप, मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल बेचने के नियम बदले

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पेट्रोल और डीजल (Petrol-Diesel) की मार्केटिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास में मोदी सरकार ने तेल के थोक और खुदरा मार्केटिंग के लिए दिशानिर्देशों को आसान बनाया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, पेट्रोल और डीजल के रिटेल ऑथोराइजेशन के लिए, एक फर्म को कम से कम 100 रिटेल आउटलेट्स खोलने होंगे और आवेदन करते समय मिनिमम नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए होना चाहिए होंगे. सरकार का कहना है कि पॉलिसी ने पहले से लागू सख्त शर्तों को हटाकर पेट्रोलियम उत्पादों की मार्केटिंग सेक्टर को खोल दिया है और इससे देश में ट्रांसपोर्ट फ्यूल की मार्केटिंग में क्रांति लाई जा सकती है.

मतलब साफ है कि सरकार ने पेट्रोल रिटेलिंग (Petrol Retailing) के नियम आसान कर दिए है. ऐसे में आपके पास भी पेट्रोल पंप खोलने (Petrol Pump Dealership) का मौका है. अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है, तो भी अब आप पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

क्या बदले नियम
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदन सीधे मंत्रालय को प्रस्तुत किए जा सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर के साथ विदेशी कंपनियां भी पेट्रोल और डीजल के थोक और रिटेल मार्केटिंग के लिए ऑथेराइजेशन का लाभ उठा सकते हैं. सरकार का प्रयास वैकल्पिक ईंधन की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करना और दूरदराज के क्षेत्रों में खुदरा नेटवर्क को बढ़ाने और ग्राहक सेवा के उच्च स्तर को सुनिश्चित करना है.