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PMC बैंक घोटाला: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और RBI को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला (PMC Bank Scam) मामले पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, आरबीआई (RBI) और पीएमसी बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सभी को 19 अगस्त तक हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब देना है. वकील शशांक देव ने अवमानना केस की याचिका हाई कोर्ट में दायर की है. शशांक देव ने याचिका में कहा है कि जितने निवेशक है उन सभी को तुरंत पैसा मिले. समय तय किया जाए कि इतने दिनों में पैसा मिल जाना चाहिए. याचिका में ये भी कहा गया था कि इस घोटाला के सामने आने के बाद से अब तक कई दर्जन निवेशकों ने आत्महत्या कर ली है.

बता दें कि मई के आखिरी सप्ताह में दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक (PMC Bank) को आदेश दिया था कि वह खाताधारकों की आर्थिक परेशानियों के मद्देनजर 5 लाख रुपए तक निकालने की इजाजत दे. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला उस जनहित याचिका पर सुनाया था जिसमें कहा गया था कि पीएमसी बैंक के खाताधारक वरिष्ठ नागरिकों को तुरंत 5 लाख रुपए निकालने की सुविधा मिलनी चाहिए.

याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल (Corona Crisis) मे सीनियर सिटीजन के लिए उनकी सेविंग्स ही उनका आर्थिक सहारा है. पैसे की तंगी के चलते सीनियर सिटीजन को रोज अपनी जिंदगी मुसीबतें आ रही है. यहां तक कि पैसे की तंगी की वजह से सीनियर सिटीजन परेशान है.

एक लाख रुपए निकाल सकेंगे पीएमसी बैंक खाताधारक
पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पंजाब एंड महाराष्‍ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) पर अगले 6 महीने के लिए तमाम पाबंदियां (Restrictions) बढ़ा दी हैं. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने पीएमसी बैंक के ग्राहकों को राहत देते हुए पैसे निकालने की मौजूदा सीमा (Withdrawal Limit) 50,000 रुपये को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है. रिजर्व बैंक ने कहा कि इस छूट के बाद करीब 84 फीसदी ग्राहक अपनी पूरी रकम बैंक से निकाल सकते हैं. आरबीआई के मुताबिक, पीएमसी पर 22 दिसबंर 2020 तक सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी.