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गायत्री देवी की जमींन का दखल दहानी (तख्ताबंदी) गढ़वा कोर्ट के आदेश से |

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रामानुजगंज (गौरव) ! छतीसगढ़ के रामानुजगंज वार्ड क्रमांक 08 के निवासी गायत्री देवी पति स्वर्गीय रविन्द्रनाथ दुबे की महुली खुर्द जिला गढ़वा (झारखण्ड) में स्थित हिस्से की भूमि 07 एकड़ 97 डिसमिल का गढ़वा कोर्ट के आदेश से पुलिस अधीक्षक गढ़वा ने कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर श्री राजकुमार राम एवं थाना प्रभारी विशुनपुरा श्री राहुल सिंह के साथ में अतिरिक्त पुलिस बल भेजकर दखल दहानी (तख्ताबंदी) करवाया | ज्ञात हो की गायत्री देवी मूल निवासी जाहरसरई के स्वर्गीय अनिरुद्ध पाण्डेय की एकलौती संतान थी एवं उनके स्वभाविक उतराधिकारी भी थी जिनकी शादी रामानुजगंज निवासी स्वर्गीय रविन्द्रनाथ दुबे से हुई थी | इनके माता पिता के मृत्यु के पश्चात इनके चाचा सवर्गीय चिंतामणि पाण्डेय एवं उनके पुत्र नंदकुमार पाण्डेय द्वारा कूटरचना करते हुए इनकी सारी जमींन जायदाद अपनी नाम कर ली | इसके पश्चात अपने जीवनकाल में स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ दुबे ने अपनी पत्नी की हक की लड़ाई न्यायालय गढ़वा में साक्ष्यो के साथ मुकदमा 2004 में दायर किया | जिनमे गायत्री देवी को सन 2008 में माननीय सब जज I, गढ़वा द्वारा जीत हासिल हुई | प्रतिवादी द्वारा इसके विरुद्ध माननीय अतिरिक्त जिला न्यायलय में सन 2008 में अपील की गई | यहाँ पर भी गायत्री देवी को सन 2010 में माननीय न्यायालय ने इनके हक में फैसला दिया | पुनः प्रतिवादी फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय रांची में अपील की उच्च न्यायालय रांची में पुनः 02 अगस्त 2022 को गायत्री देवी के पक्ष में दिए गए फैसले को बरकरार रखा गया यानि प्रतिवादी की अपील ख़ारिज की गई | वादी गायत्री देवी की जीत हुई | प्रतिवादियो ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में भी अपली की थी जिसे पहली नजर में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया | इन आदेशो के अवलोक में माननीय न्यायालय गढ़वा में वादी श्रीमति गायत्री देवी ने दखलदहानी (तख्ताबंदी) के लिए आवेदन दिया फलस्वरूप गढ़वा न्यायालय ने एडवोकेट कमिश्नर श्री राजकुमार राम की नियुक्ति कर तख्ताबंदी करने का आदेश दिया जिसके बाद एडवोकेट कमिश्नर, थानाप्रभारी विशुनपुरा,गढ़वा पुलिस बल एवं महुली खुर्द के जनप्रतिनिधि एवं गणमान नागरिको के बीच मौके पे तख्ताबंदी की गई |
एडवोकेट कमिश्नर, गढ़वा – मै राजकुमार राम जिला न्यायालय द्वारा एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया हूँ | न्यायालय के आदेशानुसार आज दिनांक 17.08.2025 को पक्ष एवं विपक्ष के सामने तख्ताबंदी किया मै अपनी रिपोर्ट बनाकर माननीय न्यायालय में पेश करूंगा |