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राज्य सूचना आयोग ने लगाया पच्चीस – पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना | रघुनाथनगर के (रामशरण राम रेंजर) जनसूचना अधिकारी पर |

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रामानुजगंज (गौरव) ! रामानुजगंज के गौरव दुबे द्वारा रघुनाथनगर के जनसूचना अधिकारी रामशरण राम सह: वन परिक्षेत्र अधिकारी से आरटीआई आवेदन के माध्यम से जानकारी की मांग की गई थी मगर जन सूचना अधिकारी ने जानकारी नहीं दी | अपील अधिकारी के समक्ष भी आवेदन देने पर अपील अधिकारी के द्वारा जानकारी देने का आदेश देने के बाद भी जानकारी नहीं दिया | जिसके कारण गौरव दुबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के समक्ष f}rh; अपील प्रस्तुत की गई जिस पर 07 जून 2024 को राज्य सुचना आयोग ने जन सुचना अधिकारी रघुनाथनगर के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी सह: वन परिक्षेत्र अधिकारी रामशरण राम के उपर दो आवेदन पर जानकारी नहीं देने के कारण 25000-25000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उक्त राशि को सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया | उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि मेरे द्वारा प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसमें यह पाया गया कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी रामशरण राम के द्वारा प्राप्त जनसूचना आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) के तहत निर्धारित समयावधि 30 दिवस में विधिसम्मत विनिश्चय नहीं किया गया है। जिससे अपीलार्थी को समयावधि में जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रथम दृष्टया सही पाया गया। अतः जनसूचना आवेदन दिनांक की प्राप्ति से 30 दिन की अवधि में पदस्थ रहें तत्कालीन जनसूचना अधिकारी रामशरण राम वन परिक्षेत्र अधिकारी रघुनाथनगर जनपद वाड्रफनगर को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जनसूचना आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धास 7 (1) के तहत निर्धारित समयावधि 30 दिवस में विधिसम्मत निराकरण नहीं करने एवं आयोग के द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत रू. 25000/-25000/ अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है इस आदेश की प्रतिलिपि (लोक प्राधिकारी) वनमंडला अधिकारी वन मंडल बलरामपुर को आदेश पत्र की कंडिका 7 के पालन हेतु भेजी जावें। वें आर्डरशीट की कंडिका 7 के परिपेक्ष्य में उक्त अर्थदंड की राशि दोषी जनसूचना अधिकारी से वसूल कर शासन के कोष में जमा करायेंगे। वर्तमान जनसूचना अधिकारी के निर्देशित किया जाता है कि आयोग के आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी निःशुल्क प्रदाय करें | इसके पूर्व में भी फूलीडूमर, चुनापाथर, नगर पंचायत रामानुजगंज को भी राज्य सूचना आयोग ने अर्थदंड लगाया था उस पर क्या कार्यवाई हुई एवं कितना जुर्माना वसूल कर लोक प्राधिकारी ने शासन के कोष में जमा कराया या नहीं आवेदक को इसकी सूचना नहीं दी गई है | अब देखना यह है की वनमंडला अधिकारी वन मंडल बलरामपुर (लोक प्राधिकारी) इस आदेश को कितनी गंभीरता से जुर्माने की राशी जन सूचना अधिकारी रघुनाथनगर से वसूल कर शासन की कोष में कब तक जमा करा पाते है एवं आवेदक को जानकारी दिलवा पाते है |