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सख्ती के बाद सड़कों पर नजर आए मास्क लगाए लोग

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आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
कोरबा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दो दिन पहले मास्क पहनकर ही बाहर निकलने का आदेश जारी किया है। लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन को दिए इस निर्देश के बाद रविवार से ही इसका असर दिखने को मिल गया। सुबह लॉकडाउन में जब 4 घंटे के लिए बाजार खुले तो पुलिस बिना मास्क के निकले लोगों को रोककर फटकार लगाती रही और समझाइश देकर कुछ केस में कार्रवाई भी की। बाजार में मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में लोग निगम द्वारा बांटे गए कपड़े के मास्क व गमछा पहनकर अपना बचाव करते रहे। मालूम हो कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए सचिव स्वास्थ्य निहारिका बारिक सिंह ने निर्देश जारी किए है। अब घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी होगा। ऐसा न करने वाले लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। इससे बचने के लिए संक्रमण को फैलने से रोका जाए। मास्क न होने की स्थिति में रूमाल, दुपट्टा, गमछे का इस्तेमाल किया जा सकता है। बशर्ते मुंह, नाक पूरी तरह से ढंके रहे। एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े को दोबारा बिना साबुन से अच्छी तरह धोए बिना इस्तेमाल नहीं करना है। बिना मास्क एवं फेस कवर के घरों से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर घूमते मिलने पर एपेडमिक एक्ट 1987 एवं छत्तीसगढ़ एपेडमिक बीमारी कोविड-19 विनियम 2020, छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी।