रामानुजगंज! राज्य सुचना आयोग द्वारा जन सुचना अधिकारी सचिव चुनापाथर एवं अपील अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद रामचन्द्रपुर को सुचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध न करने एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई नहीं करने को लेकर कारण बताओ सुचना पत्र जारी किया है। अपीलार्थी गौरव दुबे ने जन सुचना अधिकारी को 24 मार्च 2021 को आवेदन देकर जानकारी चाही थी परन्तु जन सुचना अधिकारी द्वारा समय सीमा में जानकारी नहीं देने पर 7 जुलाई 2021 को अपीलीय अधिकारी के पास अपील प्रस्तुत किया प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्णय नहीं दिए जाने पर आवेदक के द्वारा 21 अक्टूबर 2021 को राज्य सुचना आयोग से अपील की गयी। जिसमे 4 मई 2022 को वीसी के माध्यम से हुई सुनवाई में राज्य सुचना आयोग द्वारा पाया की अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन का जनसुचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समयावधि में निराकरण नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी समयावधि में जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये। जिसके निर्णय में जन सुचना अधिकारी को 30 दिवस के भीतर सम्पूर्ण जानकारी नि:शुल्क प्रदान करने का आदेश दिया गया साथ ही जन सुचना अधिकारी को नि:शुल्क जानकारी प्रदान करने के एवज में शासन को होने वाले क्षति की राशी को शासन के कोष में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। जनसुचना अधिकारी को कारण बताओ सुचना पत्र जारी करते हुए पूछा गया की क्यों न समयावधि में जानकारी प्रदान न करने के लिए 250 रुपए प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रूपये अर्थदंड अधिरोपित किया जावे एवं कर्तव्यो के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिए अधिनियम की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विभाग प्रमुख को अनुशंसा की जाये। इसके जवाब के लिए जन सूचना अधिकारी को 30 दिवस का समय दिया गया है। वहीं प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को जारी पत्र में पूछा गया है की क्यों न उनके विरुद्ध उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन का विधिसम्मत निराकरण नहीं करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ ऑफिसर को नस्ति प्रस्तुत करने का दिनांक का अवश्य उल्लेख करने के निर्देश प्राप्त हुए है। इसके अतिरिक्त चिनिया एवं चरगढ़ ग्राम पंचायत के जन सुचना अधिकारी को भी उपरोक्तानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि जनसुचना अधिकार के अवहेलना करने के कारण क्यों न आपके ऊपर कार्यवाही की जाये।
आपिलार्थी गौरव दुबे– इस जनपद के ग्राम पंचायतो के कई जनसुचना अधिकारी सुचना के अधिकार को खिलवाड़ समझने लगे है वो जानकारी देना नहीं चाहते है जिससे लगता है कि इस जनपद पंचायत में काफी गोलमाल किया गया है नहीं तो जानकारी देने में इतनी आनाकानी करने की बात समझ में नहीं आ रही है। जानकारी दिलवाने में भी अपील अधिकारी पूरी तरह असफल साबित हो रहे है इसमें उनकी मिलीभगत भी हो सकती है।

