रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 3 को-ऑपरेटिव बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है. तीनों बैंकों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें 2 बैंक महाराष्ट्र के हैं तथा एक पश्चिमी बंगाल का है. मार्च में भी रिजर्व बैंक ने 8 बैंकों पर नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया था.
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि फलटन स्थित यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Yashwant Cooperative Bank Limited) पर आय, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य मुद्दों पर उसके निर्देशों का पालन नहीं करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मुंबई स्थित कोंकण मर्केंटाइल को-ऑपरेटव बैंक (Kokan Mercantile Co-operative Bank Ltd) पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसी तरह कोलकाता स्थित समता कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक (the Samata Cooperative Development Bank) पर भी 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है.
मार्च में भी 8 बैंकों पर लगाया था जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India -RBI) ने 14 मार्च, 2022 को भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के 8 सहकारी बैंकों पर 12 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था. रिजर्व बैंकों के नियमों और निर्देशों का पालन नहीं करने पर ये जुर्माना लगाया गया था.
भारतीय रिजर्व बैंक ने मणिपुर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (मणिपुर), यूनाइटेड इंडिया सहकारी बैंक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश), जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (नरसिंहपुर), अमरावती मर्चेंट सहकारी बैंक लिमिटेड (अमरावती), फैज मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड (नासिक) और नवनिर्माण सहकारी बैंक लिमिटेड (अहमदाबाद) पर जुर्माना लगाया था.
इससे पहले RBI ने चीन की कंपनियों के साथ डेटा साझा करने को लेकर फिनटेक फर्म पेटीएम (Paytm) पर कार्रवाई की थी. 11 मार्च के एक आदेश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) को नए कस्टमर्स जोड़ने को लेकर रोक लगा दी थी.