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दूर से पकड़े जाएंगे बगैर फिटनेस सड़कों पर चलने वाले वाहन, सड़क परिवहन मंत्रालय बनाएगा ये नियम

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बगैर फिटनेस के सड़कों पर दौड़ वाहनों की अब खैर नहीं है. इन वाहनों पर कार्रवाई आसानी से की जा सकेगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन वाहनों के लिए एक ऐसा नियम बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे ये वाहन दूर से पहचाने जा सकेंगे. मंत्रालय इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर लोगों से सुझाव मांगे हैं. संभावना है कि सुझाव को शामिल करते हुए जल्‍द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे.

मौजूदा समय वाहनों की फिटनेस प्रमाणपत्र देखने के लिए उन्‍हें रोकना पड़ता है. वाहन चालक गाड़ी के अंदर रखा फिटनेस प्रमाणपत्र दिखाता है. इसमें समय लगता है, इस दौरान कई वाहन निकल जाते हैं, जिसके पास फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होता है. इसी को ध्‍यान में रखते हुए मंत्रालय ऐसा नियम बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे संबंधित एजेंसी दूर से ही जान सकेगी कि वाहन का फिटेनस प्रमाणपत्र कब तक मान्‍य है. इससे सभी वाहनों को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार वाहन चालक को सामने के शीशे (विंड स्‍क्रीन) फिटनेस प्रमाणपत्र की डेट लिखनी होगी,कि यह कब तक मान्‍य होगा. साथ ही वाहन का नंबर भी दिलाना होगा. इसके लिए बाकायदा एक फार्मेट जारी किया गया है. इसके अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता (दिनांक-माह-वर्ष के प्रारूप में) और मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न मसौदा नियमों में निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा.

मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भारी माल/यात्री वाहनों, मध्यम माल/यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा. वहीं, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा.