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RBI ने मध्यप्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर लगाया जुर्माना

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रिजर्व बैंक (RBI) ने 15 सितंबर को मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. बैंक ने KYC के नियमों का उल्लंघन किया था जिसकी वजह से यह जुर्माना लगाया गया है. RBI ने कहा, रेगुलेटरी कंप्लाएंस में कमी के कारण जुर्माना लगाया गया है. हालांकि इसका असर ग्राहकों के ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा. RBI की जांच रिपोर्ट में पता चला है कि बैंक ने जरूरी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है.

RBI ने पिछले कुछ समय में कई कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है. RBI ने पिछले कुछ समय में 6 कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है. कोऑपरेटिव बैंकों पर डुअल रेगुलेशन और स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहता है.

ग्राहकों पर नहीं होगा असर
हालांकि इसका असर ग्राहकों के ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा. RBI की जांच रिपोर्ट में पता चला है कि बैंक ने जरूरी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है.
एक्सिस बैंक पर भी लगा था जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने के कारण एक्सिस बैंक पर 28 जुलाई को 5 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई थी. RBI की और से एक्सिस बैंक की वैधानिक जांच में बैंक की ओर से विशेष प्रावधानों का पालन नहीं करने का पता चला था इनमें कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस से जुड़ी बैंक की रिपोर्ट भी शामिल थी.

इस बारे में एक्सिस बैंक को नोटिस जारी कर RBI ने पूछा था कि प्रावधानों का पालन करने मे नाकाम रहने के कारण बैंक पर पेनाल्टी क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए. एक्सिस बैंक की ओर से दिए गए नोटिस के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई जानकारी पर विचार करने के बाद RBI ने नियमों का पालन नहीं करने के कारण एक्सिस बैंक पर वित्तीय जुर्माना लगाने का फैसला किया है.

इन दो बैंकों पर भी लगाया 52 लाख रुपये का जुर्माना
आपके बता दें कि RBI पिछले कुछ समय में सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगा रहा है. दो हफ्ते पहले केंद्रीय बैंक ने दो सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया था. RBI ने मुंबई के बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर नियमों के उल्लघंन को लेकर 50 लाख रुपये और अकोला जिला में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अकोला (महाराष्ट्र) पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.