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कल से लागू हो जाएगा गोल्ड हॉलमार्किंग का अनिवार्य नियम, ये हैं इससे जुड़ी काम की बातें

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15 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया जाएगा. ऐसे में अगर आप सोना खरीदना चाह रहे हैं तो एक बार आपको यह जान लेना चाहिए कि इसकी खरीदारी के नियम में अहम बदलाव होने जा रहा है. सरकार की ओर से सोने के आभूषण और कलाकृति की शुद्धता की पहचान के लिए बीआईएस हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया जाएगा.

गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर केंद्र सरकार ने तकरीबन डेढ़ साल पहले इसका खाका तैयार किया था और ऐसा करने को लेकर आदेश जारी कर दिया था. हालांकि कोरोना के कारण इस आदेश को लागू नहीं किया जा सका था.

अब नए आदेश में 15 जून से सभी ज्वेलर्स के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अब दुकानदार केवल बीआईएस प्रमाणित सोने के गहने ही बेचें.

गोल्‍ड हॉलमार्किंग को जरूरी बनाने को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि ऐसा होने से उन्हें क्या फायदा होगा? घर में रखे गहनों का क्‍या होगा? तो हम आपको ऐसे ही जरूरी सवालों की जानकारी दे रहे हैं.

क्या है गोल्ड हॉलमार्किंग?

सबसे पहले तो लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि गोल्‍ड हॉलमार्किंग क्या है? ऐसे में हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार की ओर से जारी इस आदेश के मुताबिक सभी ज्‍वेलर्स को सोने के गहने या कलाकृति बेचने के लिए बीआईएस स्‍टैंडर्ड के मानकों को पूरा करना होगा.

कितनी शुद्धता वाले सोने को हॉलमार्क किया जाएगा?

लोगों के मन में यह भी सवाल उठने लगा है कि कितने कैरेट शुद्धता वाले सोने के गहनों को हॉलमार्क किया जाएगा? तो इसका जवाब है कि आप 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की हॉलमार्किंग की जाएगी.