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फटाफट करा लें आधार को PF खाते से लिंक वरना खो देंगे 7 लाख रुपये की ये सुविधा, जानें क्या है नया नियम?

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नियम में बदलाव किया है, जिससे नौकरीपेशा के लिए मुश्किल आ सकती है. दरअसल, अब कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) के साथ आधार (Aadhaar) को 1 जून 2021 से जोड़ना अनिवार्य हो गया है. यानी अब PF खाते के UAN (Universal account number ) को Aadhaar कार्ड से जोड़ना जरूरी होगा. EPFO ने Social Security code 2020 के सेक्‍शन 142 में बदलाव किया है. इससे ECR फाइलिंग प्रोटोकॉल बदला गया है.

जानिए क्या होगा नुकसान

नए नियम के बाद, अब अगर कोई ईपीएफ खाता खाताधारक के आधार नंबर से जुड़ा नहीं होगा तो ऐसे ईपीएफ खाते में नियोक्ता का योगदान जमा नहीं होगा. इस काम की जिम्मेदारी नियोक्ता (Employer) की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वो अपना PF अकाउंट आधार से वेरिफाई करवाएं. ऐसा नहीं करने पर PF खाते में आने वाला उसका नियोक्ता (Employer) योगदान भी रोका जा सकता है. साथ ही खाताधारक अपने PF की निकासी भी नहीं कर सकेगा.

7 लाख का EDLI कवर भी नहीं मिलेगा

इस नए नियम के बाद आधार से खाता लिंक नहीं है तो कर्मचारी का एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI)भी जमा नहीं हो सकेगा. उस कर्मचारी को EDLI स्कीम का कवर भी नहीं मिलेगा. बता दें कि EPFO के सभी सब्सक्राइबर इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 (EDLI) के तहत कवर होते हैं. अब इंश्योरेंस कवर की धनराशि मैक्सिमम 7 लाख रुपये हो गई है पहले इस सुविधा में सभी को 6 लाख रुपये का फायदा दिया जाता था.

जानें कौन ले सकता है इसका लाभ

EDLI स्कीम के तहत क्लेम मेंबर इंप्लॉई के नॉमिनी की ओर से इंप्लॉई की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर किया जा सकता है. अब यह कवर उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार को भी मिलता है, जिसने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीनों के अंदर एक से अधिक प्रतिष्ठानों में नौकरी की हो. भुगतान एकमुश्त होता है. EDLI में इंप्लॉई को कोई रकम नहीं देनी होती है. अगर स्कीम के तहत कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो कवरेज मृत कर्मचारी का जीवनसाथी, कुंवारी बच्चियां और नाबालिग बेटा/बेटे लाभार्थी होंगे.