अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) बनवाना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन (online) होता है. आप स्वयं अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप कंप्यूटर फ्रेंड्ली नहीं हैं तो आसपास जनसेवा केन्द्र (public service center) में जाकर अप्लाई करवा सकते हैं. इसके लिए https://sarathi.parivahan.gov.in में ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. अगर आप पहली बार लाइसेंस बनवा रहे हैं तो लर्निंग के लिए अप्लाई करना होगा. फीस भी ऑनलाइन जमा करनी होगी.
गाजियाबाद संभागीय परिवहन कार्यालय RTO के रोड इंस्पेक्टर प्रेम सिंह ने बताया कि बाइक के लिए 200 रुपए और बाइक व हल्के वाहन के लिए 350 रुपए फीस जमा होगी. इसके साथ ही आपको उम्र के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा. एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या राशनकार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पानी का बिल या बिजली बिल या पैन कार्ड या पासपोर्ट, जो भी उपलबध हो उसे भी अपलोड करना होगा.
रोड इंस्पेक्टर प्रेम सिंह ने इसके बाद कंप्यूटर से आपको जिला परिवहन कार्यालय में उपलब्ध टाइम स्लाट मिलेगा. इसी टाइम स्लॉट में आपको परिवहन कार्यालय जाना होगा. वहां पर आपका बायोमेट्रिक होगा. फिर कंप्यूटर पर टेस्ट होगा. यह टेस्ट रोड संकेतक पर आधारित होता है. लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट पास करना जरूरी है. टेस्ट पास करने के बाद अप्रूवल मिल जाएगा और लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा. लर्निंग लाइसेंस बनने के एक माह से लेकर छह माह तक लर्निंग को स्थाई लाइसेंस बनवाया जा सकता है. इसके लिए पहले की तरह ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसमें बाइक के लिए 700 रुपए और बाइक व हल्के वाहन के लिए 1000 रुपए फीस है. फीस जमा करने के बाद आपको टाइम स्लाट मिल जाएगा. उसी टाइम स्लॉट में जाकर आपको दोबारा से बायोमेट्रिक कराना होगा. फिर आपको टेस्ट देना होगा. इसमें आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी. इसमें गाड़ी बैक करना, टर्न करना और चलाना सभी तरह का टेस्ट होगा. टेस्ट पास करने के बाद रोड इंस्पेक्टर इसकी अप्रूवल देगा. इसके बाद लाइसेंस लखनऊ मुख्यालय से प्रिंट होकर डिसपैच होगा. इसमें एक से दो सप्ताह का समय लग जाता है. इस तरह एक बार लर्निंग लाइसेंस और दोबारा स्थाई लाइसेंस के लिए परिहन कार्यालय जाना होगा.