केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पुराने वाहनों के कामकाज से जुड़ी फीस को बढ़ा दिया गया है. ये कदम केंद्र सरकार के व्हीकल स्क्रेपेज पॉलिसी के तहत उठाया गया है. इसके तहत अगर आपके पास भी 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC रिन्यू कराने के लिए आपको पांच हजार रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं.
8 गुना बढ़ सकती है फीस
दरअसल इस साल अक्टूबर के बाद आपको आरसी रिन्यू के लिए सामान्य फीस से करीब आठ गुना ज्यादा फीस देनी पड़ सकती है. इसके अलावा पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन के लिए 300 रुपये की बजाय अक्टूबर के बाद 1000 रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है. वहीं 15 साल से पुराने कमर्शियल व्हीकल यानी बस और ट्रक के फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए अभी की तुलना में 21 गुना ज्यादा यानी 12,500 देने पड़ सकते हैं.
देनी पड़ेगी पेनल्टी
इस प्रपोजल के मुताबिक निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने में देरी पर हर महीने 300 से 500 रुपये की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है. यही नहीं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल में देरी होने पर हर दिन 50 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है.
टेस्ट में फेल होने वाले वाहन किए जाएंगे स्क्रैप
बता दें कि प्राइवेट व्हीकल मालिकों को 15 साल के बाद हर पांच साल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना पड़ता है. इसी तरह कमर्शियल व्हीकल्स को हर आठ साल के बाद सालाना फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ता है. जो वाहन फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होंगे उन्हें व्हीकल स्क्रैप में डाला जाएगा. इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय एक ड्राफ्ट नॉर्म लेकर आ रहा है.