केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने यात्रा भत्ता अवकाश योजना (LTC Cash Voucher Scheme) को Budget में नोटिफाई कर दिया है. इसका मतलब ये होगा कि अब इस रकम पर केंद्रीय कर्मचारियों को Tax नहीं देना होगा.
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ऐलान कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले LTC (Leave Travel Concession) कैश वाउचर स्कीम (Cash Voucher Scheme) पर टैक्स नहीं लगेगा. बता दें कि कोरोना काल में बीते साल सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने इस स्कीम की घोषणा की थी. इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को यात्रा भत्ता के एवज में नकद राशि दी जाएगी. वित्त मंत्री ने बताया कि जब कर्मचारी के पास पैसा तब वह उसे खर्च पाएगा जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को भी होगा.
सभी लोगों को मिला स्कीम का फायदा- कोरोना वायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर हुआ है. करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा. केंद्रीय कर्मचारियों राहत देते हुए सरकार ने कैश वाउचर स्कीम का ऐलान 12 अक्टूबर 2020 को किया था. पहले ये केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी. बाद में इस योजना का लाभ प्राइवेट और राज्य सरकारी कर्मचारियों को भी मिलने लगा.
LTC को रखा टैक्स के दायरे से बाहर- बजट भाषण में वित्तमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि कोरोना संक्रमण के चलते एलटीसी (LTC) को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. सरकार को यकीन से इससे सरकारी कर्मचारी को ज्यादा पैसा मिलेगा और वह उसे खर्च भी करेगा.
इन शर्तों के साथ ले सकते हैं स्कीम का फायदा
1; LTC कैश वाउचर स्कीम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी लीव इनकैशमेंट के समतुल्य कैश लेने का विकल्प चुन सकते हैं.
2; LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत कर्मचारियों को उस मद में पैसा खर्च करना होगा, जिन पर 12 परसेंट या उससे अधिक जीएसटी लगता हो.
3; ये 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के अंदर किए गए खर्चों पर ही लागू होगा.
4; भुगतान को डिजिटल मोड में किया जाना चाहिए. UPI, चेक, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, आदि
5; केवल जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर या व्यापारी से ही सेवाएं या वस्तुओं की खरीद करनी होगा.
6; इस योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारी को भाड़े का तीन गुना खर्च करना होगा.
7; कर्मचारी की पात्रता के मुताबिक यात्रा भाडे़ का भुगतान किया जाएगा.
8; भाड़े का भुगतान पूरी तरह टैक्स फ्री होगा.
9; लीव एनकैशमेंट के लिए भुगतान के बराबर ही खर्च करना होगा.
10; LTC के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान दिया जा रहा है.
11; यात्रा भत्ता या अवकाश भत्ता का क्लेम करते समय जीएसटी की रसीद प्रस्तुत करनी होगी.
जानिए क्या है LTC
केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में LTC मिलता है. इस भत्ते में वह इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है. इस समय के दौरान कर्मचारी दो बार अपने होमटाउन यानी घर जाने का मौका मिलता है. इस यात्रा भत्ते में कर्मचारी को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्चा मिलता है. इसके साथ कर्मचारियों को 10 दिन की (PL Priviledged Leave) भी मिलती है.