अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) चुनाव हार चुके है. इसके बाद भी ट्रंप यह लगातार कह रहे हैं कि वे चुनाव नहीं हारे हैं. वे कोर्ट में चुनाव के नतीजों को लेकर याचिकाएं डाल रहे हैं और उन्हें हर जगह कोर्ट में मुंह की खानी पड़ रही है. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी डोनाल्ड ट्रंप का मुकदमा खारिज (Supreme Court Rejected Plea) कर दिया.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) चुनाव हार चुके है. इसके बाद भी ट्रंप यह लगातार कह रहे हैं कि वे चुनाव नहीं हारे हैं. वे कोर्ट में चुनाव के नतीजों को लेकर याचिकाएं डाल रहे हैं और उन्हें हर जगह कोर्ट में मुंह की खानी पड़ रही है. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी डोनाल्ड ट्रंप का मुकदमा खारिज (Supreme Court Rejected Plea) कर दिया. इसके बाद ट्रंप के निजी वकील ने कहा कि हम अभी हारे नहीं हैं और अभी लड़ेंगे. ट्रंप के समर्थकों ने एक बार फिर से वॉशिंगटन में रैलियां आयोजित की.
शनिवार को वॉशिंगटन में हुई रैली में (Washington Rally) तकरीबन 10 हजार लोग इकट्ठा हुए. इलेक्टोरल कॉलेज की बैठक से ठीक दो दिन पहले की गई इस रैली के जरिए ट्रंप के समर्थक अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए ट्रंप ने चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया डोनाल्ड ट्रंप का मुकदमा
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थित टेक्सास के मुकदमे को सिरे से खारिज करते हुए जो बाइडन के पक्ष में फैसला दिया है. दरअसल ट्रंप के समर्थकों द्वारा कोर्ट में चार राज्यों में बाइडन को मिली जीत के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन के समर्थन में फैसला सुनाया. इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें नीचा दिखाया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई विवेक और साहस नहीं है.
डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि वह चुनाव जीत चुके हैं और वह पद पर बने रहेंगे. उन्होंने चुनाव के दौरान मतदान की गणना पर सवाल खड़ा किया था. हालांकि चुनाव अधिकारियों ने इससे साफ इनकार किया था. चुनाव में बाइडन ने 538 इलेक्टोरल वोट में से 306 इलेक्टोरल वोट हासिल किए थे. बाइडन को जीत के लिए सिर्फ 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत थी. ट्रंप की ओर से चुनावी नतीजों को पलटने के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कोशिशों को झटका देते हुए फैसला बाइडन के पक्ष में दे दिया.