इससे पहले दिवाली (Diwali) पर प्रदूषण (Pollution) के चलते पटाखे (Crackers) फोड़ने पर बैन लगाया गया था. एनजीटी (National green tribunal) ने यह पाबंदी अब आगे के लिए भी लागू कर दी है. ऐसे में शादियों के सीजन (Wedding Season) पटाखे फोड़ने पर अब कार्रवाई हो सकती है.
दिल्ली-एनसीआर में होने जा रही शादियों में इस बार अतिशबाजी देखने को नहीं मिलेगी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजधानी में प्रदूषण के स्तर और खराब एयर क्वालिटी को देखते हुए फैसला लिया है. एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में लागू पटाखों पर बैन को बरकरार रखने का आदेश दिया है.
एनजीटी की ओर से कहा गया है कि कोविड 19 और एयर क्वालिटी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. बता दें कि इससे पहले दिवाली पर प्रदूषण के चलते पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया गया था. एनजीटी ने यह पाबंदी अब आगे के लिए भी लागू कर दी है. ऐसे में शादियों के सीजन पटाखे फोड़ने पर अब कार्रवाई हो सकती है.
बता दें कि इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पटाखा को लेकर बड़ा फैसला दिया था. NGT ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में 30 नवंबर तक के लिए पटाखों पर रोक लगा दी थी. इस दौरान दिवाली पर भी पटाखे फोड़ने पर रोक थी.
इसके साथ ही NGT ने अन्य राज्यों के लिए भी अहम व्यवस्था की थी. ट्रिब्यूनल ने अपने अपने आदेश में कहा था कि जिन राज्यों में वायु प्रदूषण या एयर क्वालिटी ठीक है, वहां 30 नवंब तक पटाखा छोड़ा जा सकता है. वहीं खराब AQI वाले शहरों में इस अवधि तक आतिशबाजी प्रतिबंधित रहने का आदेश दिया था.