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इनकम टैक्स विभाग ने 40 लाख टैक्सपेयर्स के खाते में भेजा 1.36 लाख करोड़, अपने पैसों के बारे में ऐसे करें पता

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1 अप्रैल से लेकर 17 नवंबर के बीच इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने कुल 1.36 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. इसमें पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड और कॉरपोरेट टैक्स रिफंड भी शामिल है. ये रिफंड्स 40 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को जारी किए गए हैं.

चालू वित्त वर्ष में अब तक इनकम टैक्स विभाग ने 40 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 1.36 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी कर दिया है. इसमें 35,750 करोड़ रुपये का पर्सनल इनकम टैक्स (PIT) और करीब एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड (Corporate Tax Refund) शामिल है. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से इस बारे में जानकारी दी है.

इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट में लिखा, ‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 40.19 लाख टैक्सपेयर्स को 1 अप्रैल 2020 से लेकर 17 नवंबर 2020 तक 1,36,066 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंंडजारी कर दिया है. 38,23,304 मामलों में 35,750 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड जारी हुआ है. जबकि, 1,95,518 मामलों में 1,00,316 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है.

इनकम टैक्स रिटर्न उन्हीं टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए जारी होता है, जिन्होंने आईटीआर दाखिल कर दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टैक्स की जांच करता है, उसके बाद यदि इसपर कोई रिफंड बनता है तो वो आपको रिफंड करता है. आज हम आपको बताते हैं कि आईटीआर फाइल करने के बाद आप इसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि आपको रिफंड मिला है या नहीं.

1: इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप आपना पोर्टल लॉगिन करेंगे. पोर्टल लॉगिन के लिए आपको अपना पैन नंबर, ई-फाइलिंग पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा.

2: जैसे ही आपका पोर्टल प्रोफाइल खुलेगा, उसके बाद आपको ‘View returns/forms’ पर क्लि​क करना होगा.

3: अगले स्टेप में आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Income Tax Returns’ पर क्लिक कर सबमिट करेंगे. हाइपरलिंक अकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लि​क करने के बाद एक नई स्क्रिन खुलेगी.

4: इस स्क्रीन पर आपको फाइलिंग की टाइमलाइन, प्रोसेसिंग ​टैक्स रिर्टन के बारे में जानकारी मिलेगी. इसमें फाइलिंग की तारीख, रिटर्न वेरिफाइ करने की तारीख, प्रोसेसिंग के पूरा होने की तारीख, रिफंड जारी करने की तारीख और पेमेंट रिफंड के बारे में जानकारी होगी.

5: अगर आपका टैक्स रिफंड फेल हो जाता है तो इस स्क्रीन पर आपको वो कारण बताया जायेगा कि आखिर क्यों आपके द्वारा फाइल किया गया रिटर्न फेल हुआ है.