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क्या ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना गैर-कानूनी है? रेलवे ने दिया ये जवाब

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रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीख मांगने को लेकर इंडियन रेलवे ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है. इसके पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रेलवे नये प्रस्ताव के तहत इस संबंध में कई नियमों में बदलाव करेगी.

नई दिल्ली. ट्रेनों में भीख मांगने को गैर-कानूनी करार दिये जाने पर रेल मंत्रालय ने रविवार को स्पष्टीकरण दिया है. मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीख मांगने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. ​कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि डिपार्टमेंट एक प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जिसमें रेलवे एक्ट, 1989 के तहत ट्रेनों या रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने को गैर-कानूनी बना दिया जाएगा. इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया था की रेलवे के नये प्रस्ताव के बाद अगर कोई व्यक्ति ट्रेनों या स्टेशनों पर भीख मांगते हुए पाया जाता है तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा. बता दें कि इंडियन रेलवे एक्ट के सेक्शन 144 के तहत- अगर कोई व्यक्ति ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते पाया जाता है तो उन्हें एक साल तक की जेल और/या 2000 रुपये का जुर्माने की सजा हो सकती है.

रिपोर्ट्स में किये गये ये दावे
इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि ट्रेन के डिब्बों में स्मोकिंग करने के रोक को भी वापस लिया जाएगा. इसकी जगह मौके पर 100 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा. इन दावो में कहा गया था कि बिना टिकट चालने वाले यात्रियों को जेल नहीं भेजा जाएगा. इस तरह की कोई गलती करने वाले लोगों से केवल जुर्माना वसूला जायेगा.

Contrary to certain media reports, there is no proposal to allow begging in trains or stations.— Spokesperson Railways (@SpokespersonIR) September 6, 2020

80 स्पेशल ट्रेनों के लिए 10 तारीख से टिकट बुकिंग शुरू

आपको बता दें कि इंडियन रेलवे 10 सितंबर को 10 बजे से रेलवे 80 स्पेशल ट्रेनों की टिकट बुकिंग प्रक्रिया को शुरू कर देगा. यात्री  की वेबसाइट पर जाकर यात्रा टिकट बुक करा सकते हैं. मोबाइल ऐप के जरिये भी टिकट बुक करने की सुविधा होगी. रेलवे स्टेशन समेत यात्री सुविधा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, कॉमन सर्विस सेंटर पर भी कराए जा सकते हैं. अगर कहीं अचानक यात्रा करना चाह रहे हैं तो तत्काल टिकट की सुविधा भी है. एक दिन पहले तत्काल टिकट की बुकिंग भी की जा सकती है.



क्या होंगे वेटिंग टिकट के नियम
वेटिंग टिकट धारकों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी.इन ट्रेनों के लिए कोई अनरिज़र्व्ड टिकट नहीं जारी किए जाएंगे और ना ही ट्रेन पर सवार होने के बाद कोई टिकट दिया जाएगा. अचानक यात्रा के लिए करंट काउंटर भी स्टेशन पर खुल गए हैं. ट्रेन रवाना होने से चार घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार हो रहा है, सीट खाली रहने पर तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा है. इसी तरह स्टेशन के करंट काउंटर से ट्रेन चलने के आधे घंटे पहले तक टिकट लिया जा सकता है.