कुलभूषण मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad Highcourt) में गुरुवार को सुनवाई होनी थी. इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि भारतीय अधिकारियों को भी कुलभूषण जाधव (Kulbhushan jadhav) के लिए वकील नियुक्त करने का मौका मिलना चाहिए.
इस्लामाबाद. पाकिस्तान (Pakistan) की जेल में बंद कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) में डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारत को कुलभूषण जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया है. साथ ही, मामले की आगे की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि भारतीय अधिकारियों को भी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मौका मिलना चाहिए. वहीं पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की अपील पर हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही थी और उसने यादव के लिए वकील (Lawyer) नियुक्त करने की इजाजत दे दी थी.
3 सितंबर के लिए स्थगित की गई थी सुनवाई
यादव को लेकर न्यायालय की ओर से की गई किए गए फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया कि भारत और जाधव को सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए एक अवसर देने को लेकर एक अध्यादेश जारी किया गया था. उन्होंने आगे बताया कि हम विदेश में कार्यालय के जरिए एक बार फिर से भारत किस से संपर्क करेंगे, बता दें कि मामले की सुनवाई 3 सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई थी.
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने एकतरफा कदम उठाते हुए 22 जुलाई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जाधव के लिये कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग की थी. हालांकि इस संबंध में भारत सरकार समेत मुख्य पक्षों से 20 मई को लागू अध्यादेश के तहत याचिका दायर करने से पहले विचार विमर्श नहीं किया गया.