कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के समय एयर ट्रैवल को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission- VBM) की उड़ानों या एयर बबल (Air Bubble) वाले देशों में भारत से बाहर जाने वाले यात्रियों को अब पहले विमानन मंत्रालय के पास रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे लोग विमानन मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रेशन किए बिना संबंधित एयरलाइंस से सीधे टिकट बुक कर सकते हैं. यह छूट गृह मंत्रालय (MHA) के हवाले आई है, जिसमें कहा गया है कि एयर बबल की व्यवस्था के तहत भारत आने वाले लोग खुद को भारतीय मिशन के साथ विदेश में पंजीकृत नहीं कराते हैं.
गृह मंत्रालय ने 22 अगस्त को वंदे भारत मिशन और एयर बबल के जरिए चलाई जा रही स्पेशल फ्लाइट्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (SOP) लागू किया है. एसओपी के मुताबिक, यात्रा के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणी को समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी जाएगी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर भारत से बाहर यात्रा करने के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणी प्रदर्शित करेगा. यात्रा करने के दौरान मास्क पहनना और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
पिछले शनिवार (22 अगस्त) को, गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन उड़ानों और विभिन्न देशों के साथ बनाए गए एयर बबल पर भारत की यात्रा के लिए एक नया एसओपी जारी किया था. जिन देशों के साथ सरकार ने एयर बबल बनाए हैं, इसके तहत भारत की यात्रा करने वाले लोगों को ऐसा करने से पहले विदेशों में भारतीय मिशन के साथ खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है.
बता दें कि भारत की इस समय अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कतर, मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात के साथ एयर बबल व्यवस्था है. इस संबंध में 13 और देशों के साथ बातचीत चल रही है. कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विदेशों से भारतीयों को लाने के लिये ‘वंदे भारत’ अभियान की शुरुआत की गई थी. इस अभियान के तहत अब तक 1.1 मिलियन यानी लगभग 11.23 लाख भारतीय स्वदेश लौट आए हैं.