एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Death Case) की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस केस की जांच सीबीआई ही करेगी. सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड और इस केस में तमाम संगीन आरोपों का सामना कर रहीं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दी थी. इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने केस की जांच के अधिकार सीबीआई को दे दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस (Mumbai Police) को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई जांच के मामले को महाराष्ट्र सरकार चुनौती नहीं दे सकेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी. पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कानून सम्मत है. इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह 35 पेज का जजमेंट है. पहले आप इसको पढ़िए. हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राजपूत की आत्महत्या के पीछे के रहस्य की जांच का CBI को एकमात्र अधिकार होने के बारे में कोई भ्रम ना हो और कोई भी अन्य राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. CBI न केवल पटना एफआईआर बल्कि राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी किसी अन्य एफआईआर की जांच करने में सक्षम होगी.
मुंबई पुलिस करे सहयोग-SC
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नीतीश सरकार ने केस की जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी वो सही थी. महाराष्ट्र सरकार को अब जांच में सहयोग करना होगा. मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे.
इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम- सुशांत के पिता के वकील
कोर्ट का फैसला आने के बाद सुशांत सिंह के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है. कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी. ये एतिहासिक फैसला है. इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम है. अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी.
SC also said that any other FIR registered in connection with the Sushant Singh Rajput’s death will also be investigated by the CBI. We hope that we should get justice very soon. The family is very happy with the verdict: Vikas Singh, Lawyer of Sushant Singh Rajput’s father https://t.co/93a6w4HoqA— ANI (@ANI) August 19, 2020
11 अगस्त को सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसलासुशांत केस में 11 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई कर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त लिखित नोट 13 अगस्त तक जमा करवाने की अनुमति दी थी. सभी पक्षों ने 13 अगस्त को अपना जवाब दाखिल कर दिया था. जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की SIT टीम अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई रवाना होगी.
Supreme Court orders CBI investigation in #SushantSinghRajput death case https://t.co/vtrUwi8zu5— ANI (@ANI) August 19, 2020
सुशांत के पिता ने एफआईआर में रिया पर लगाया है ये आरोप
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को मुंबई पुलिस को सौंपने की मांग की है. सुशांत के पिता और बिहार सरकार ने इसका विरोध किया है. सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज एफआईआर में रिया के ऊपर सुशांत को परेशान करने, उसके करोड़ों रुपए रुपयों का गबन करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले ही बिहार सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी. इसे केंद्र सरकार ने मान लिया है.
वहीं, सुशांत के पिता केके सिंह की पटना में कराई गई एफआईआर के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने इसका ये कहते हुए विरोध किया है कि ये जांच मुंबई पुलिस को करनी चाहिए.
रिया ने भी दी लिखित दलीलें
रिया चक्रवर्ती की ओर से भी लिखित दलील पेश की गई. इसमें कहा गया कि सुशांत की मौत मामले से उसका कोई लेना-देना नहीं है. पटना में दर्ज केस गलत है. यह बिहार पुलिस का जूरिडिक्शन नहीं है और इस तरह सीबीआई को केस ट्रांसफर करना भी सही नहीं है. अपनी लिखित दलील में रिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और केस सीबीआई को दे दिया गया, ये सब बिना जूरिडिक्शन के हुआ है. ऐसे में मामले को मुंबई ट्रांसफर किया जाए.