केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशनकार्ड योजना में आज 4 और नए राज्य शामिल हो गए है. केंद्रीय खाद्य मंत्री रालविलास पासवान का कहना है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड में आज मणिपुर, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जुड़ गये हैं और अब कुल 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले इन 24 राज्यों के 65 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इन राज्यों में कहीं भी निवास करते हुए वहीं अपने हिस्से का अनाज प्राप्त करने की सुविधा होगी. जिससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले लाभान्वित होंगे.
क्या है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी-जिस तरह मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) करते हैं, वैसे ही अब राशन कार्ड को भी पोर्ट कराया जा सकेगा. मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता है और आप देशभर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा. मतलब ये कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं.
मान लीजिए कि राम कुमार बिहार के निवासी हैं और उसका राशन कार्ड भी बिहार का है. लेकिन इस योजना के तहत अब अपने राशन कार्ड के जरिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी उचित मूल्य पर सरकारी राशन खरीद सकते हैं.
मतलब साफ है कि किसी भी तरह की सीमा या नियमों का बंधन नहीं होगा. वह देश के किसी भी राज्य में राशन खरीद सकता है. अहम बात ये है कि इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी. मतलब ये कि आपके पुराने राशन कार्ड ही इसके लिए मान्य होंगे.
प्रधानमंत्री @narendramodiजी के कुशल नेतृत्व में मोदी2.0 सरकार की महत्वाकांक्षी #वन_नेशन_वन_राशनकार्ड योजना में आज 4 और राज्य मणिपुर, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जुड़ गये हैं और अब कुल 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। 1/3 @fooddeptgoi pic.twitter.com/mnAexx1raV— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) August 1, 2020
यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत शामिल सभी लाभार्थियों के खाद्य सुरक्षा अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रयास है. इस प्रणाली के माध्यम से वैसे प्रवासी एनएफएसए लाभार्थी जो अक्सर अस्थायी रोजगार इत्यादि की तलाश में अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं को अब अपनी पंसद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने खाद्यान्न का कोटा उठाने का विकल्प दिया गया है. ऐसा एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) डिवाइस पर बायोमेट्रिक आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है.