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कोरोना संक्रमण से आम लोगों को बचाने के लिए सरकार ने बदल दिए सैनिटाइजर को बेचने से जुड़े नियम

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कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) से बचाव में काम आने वाले हैंड सैनिटाइजर (Hand Sanitizer) को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार (Government of India) ने इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस  (Licence) के नियम को आसान करने फैसला किया है. देश का किसी भी दुकान पर बिना किसी परेशानी के सैनिटाइजर (Sanitizer) बेच सकता है. इसको लेकर केंद्र सरकार  की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है. आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने बाद नहीं हो. अधिसूचना सोमवार को जारी की गई.

सैनिटाइजर बेचने के नियम हुए आसान- कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार ने सैनिटाइजर की बिक्री (Sale) और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके. मंत्रालय को ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें सैनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने की मांग की गई थी.

सभी तरह की दुकानों पर #handsanitizer रखने और बेचने की इजाज़त.#COVID19 के मद्देनज़र इसे Drug & Cosmetics एक्ट से Exempt कर दिया है.अभी सिर्फ केमिस्ट और फार्मेसी शॉप को ही सैनिटाईज़र बेचने की इजाज़त थी.@CNBC_Awaaz@MoHFW_INDIA@RojerNathpic.twitter.com/KWkv1mqmBE— Alok Priyadarshi (@aloke_priya) July 29, 2020

आपको बता दें कि सरकार ने पहले ये फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि देश में कालाबाजारी का डर बना हुआ था. साथ ही अचानक से सेनिटाइजर की मांग बढ़ने की वजह से इसके कीमतों में इजाफा हो गया था.