Home देश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार दी टैक्सपेयर्स को इतनी बड़ी राहत!...

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार दी टैक्सपेयर्स को इतनी बड़ी राहत! ऐसे करें घर बैठे अपना ITR वेरीफाई

38
0

CBDT ने बताया कि जिन टैक्सपेयर्स (Taxpayers) ने अपने रिटर्न्स (ITR) को वेरिफाई नहीं किया है उन्हें सितंबर के अंत तक इसे वेरिफाई कराने का मौका दिया जा रहा है. टैक्सपेयर्स ITR-V form की साइन्ड कॉपी ​इनकम टैक्स विभाग को भेज सकते हैं या 5 इलेक्ट्रॉनिम माध्यम में से किसी भी तरीके से वेरिफाई करा सकते हैं. आपको बता दें कि बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया अधूरी है. वेरिफिकेशन के बाद ही आयकर विभाग आपके आईटीआर को प्रोसेस करता है. अगर किसी टैक्सपेयर्स ने तय तारीख तक आईटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन अगले 120 दिन में उसका वेरिफिकेशन नहीं करता है तो आयकर विभाग यह मानता है कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया है. इस स्थिति में आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार दी ये छूट

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को ऐलान किया एसेसमेंट ईयर 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच पेंडिंग ई-फाइल्ड टैक्स रिटर्न्स के वेरिफिकेशन (ITR Verification) में एक बार की छूट दी जाएगी. CBDT ने यह राहत ITR-V नहीं भरे जाने की वजह से दी है. CBDT ने कहा कि टैक्सपेयर्स की तरफ से ITR-V की वैलिड रसीद नहीं मिलने की वजह बड़े स्तर पर ई-फाइलिंग के जरिए दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न विभाग (Income Tax Department) के पास पेंडिंग पड़े हैं. दरअसल, कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की वजह से यह समस्या खड़ी हुई है.

वेरिफिकेशन नहीं कराने से क्या होता है?

टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आपने तय समयसीमा तक वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका आयकर रिफंड नहीं आएगा. अगर आपने 120 दिनों तक (आईटीआर फाइलिंग वाले दिन से) वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आयकर विभाग के अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि वह यह कह दे कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया है.

वैरिफाई करने का पहला तरीका

(1) ओटीपी के जरिए- आधार ओटीपी के जरिये आईटीआर को आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के जरिये वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर का उससे लिंक होना जरूरी है. एक बार आईटीआर की वेरिफिकेशन के लिए इस तरीके को चुनने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आईटीआर वेरीफाई हो जायेगा. आपको इसके लिए सिर्फ 30 मिनट का समय मिलता है. अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपको आईटीआर वेरिफिकेशन के अन्य तरीके का उपयोग करना होगा.

वेरीफाई करने का दूसरा तरीका

(2) नेटबैंकिंग के जरिये- अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो नेटबैंकिंग के जरिये भी आयकर रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं. यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ बैंक ही आईटीआर के वेरिफिकेशन की सुविधा देते हैं. बैंक अकाउंट में लॉग-इन करने से पहले ध्यान रखें कि आपने आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन नहीं किया है. आईटीआर के वेरिफिकेशन के लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा. उसमें आपको टैक्स टैब में ई-वेरीफाई का विकल्प मिलेगा. इस पर क्लिक करते ही आपको वेबसाइट इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर ले जाएगी. इसमें आप माय अकाउंट टैब पर क्लिक करें. यहां आपको जेनरेट ईवीसी का विकल्प मिलेगा. इस पर क्लिक करते ही आपके ईमेल और मोबाइल फोन पर 10 अंक का एक कोड आएगा. यह कोड 72 घंटे तक वैध रहता है. आप आयकर रिटर्न वेरीफाई करने के लिए माय अकाउंट टैब में जायें और ईवीसी डालें. इसे सबमिट करते ही आपका आईटीआर वेरीफाई हो जायेगा. 

वेरीफाई करने का तीसरा तरीका

(3) बैंक अकाउंट के जरिये- ईवीसी से वेरिफिकेशन आयकर विभाग आपको बैंक अकाउंट के माध्यम से आयकर रिटर्न को ई-वेरीफाई करने की सुविधा देता है. यह सुविधा भी हालांकि हर बैंक की तरफ से उपलब्ध नहीं है. आप इस विकल्प को चुनने से पहले अपने बैंक में यह चेक कर लें. इस माध्यम से आयकर रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए आपको पहले इसे वेलिडेट करना होगा. इसमें आपको बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर डालना होगा. ये सब चीजें आप बैंक में पहले से मौजूद अपने रिकॉर्ड के हिसाब से ही डालें. अगर आपके पैन नंबर में लिखा नाम और बैंक अकाउंट का नाम मिलता है तभी वेलिडेशन सफल होगा. एक बार वेलिडेशन होने के बाद आप माय अकाउंट टैब में जेनरेट ईवीसी पर क्लिक करिए. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जायेगा. उसके बाद माय अकाउंट टैब में ई-वेरीफाय के विकल्प पर क्लिक करिए. यहां कोड डालने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपका आईटीआर वेरीफाय हो जायेगा. यहां भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि बैंक से वेलिडेशन से पहले आप ईमेल और मोबाइल नंबर में कोई बदलाव नहीं कर सकते.