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छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने तीन आवेदन पर 75000 रुपये का लगाया जुर्माना | मामला नगर पंचायत रामानुजगंज का |

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रामानुजगंज (गौरव) ! रामानुजगंज के चिंटू कुमार गुप्ता द्वारा नगर पंचायत रामानुजगंज के जनसूचना अधिकारी से आरटीआई आवेदन के माध्यम से जानकारी की मांग की गई थी मगर जन सूचना अधिकारी ने जानकारी नहीं दी | अपील अधिकारी के समक्ष भी आवेदन देने पर वे जानकारी नहीं दिलवा पाये जिससे आहत होकर चिंटू कुमार गुप्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के समक्ष f}rh; अपील प्रस्तुत किया जिस पर 22 मई 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य सुचना आयोग ने जन सुचना अधिकारी नगर पंचायत रामानुजगंज के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी के उपर 25000 रुपये का जुर्माना लगते हुए उक्त राशि को सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया | गैरतलब है की चिंटू कुमार गुप्ता ने कई सुचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाये थे जिस पर तीन आवेदनों पर सुनवाई करने के बाद नगर पंचायत रामानुजगंज के जनसुचना अधिकारी पर जानकारी नहीं देने के लिए दोषी ठहराते हुये 25000 , 25000 , 25000 रुपये का जुर्माना लगाया | उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि मेरे द्वारा प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसमें यह पाया गया कि तत्कालीन नगर पंचायत रामानुजगंज , जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर द्वारा प्राप्त जनसूचना आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) के तहत निर्धारित समयावधि 30 दिवस में विधिसम्मत विनिश्चय नहीं किया गया है। जिससे अपीलार्थी को समयावधि में जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रथम दृष्टया सही पाया गया। अतः जनसूचना आवेदन दिनांक 06.08.2022 की प्राप्ति से 30 दिन की अवधि में पदस्थ रहें तत्कालीन जनसूचना अधिकारी नगर पंचायत रामानुजगंज , जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जनसूचना आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धास 7 (1) के तहत निर्धारित समयावधि 30 दिवस में विधिसम्मत निराकरण नहीं करने एवं आयोग के द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत रू. 25000/- (पच्चीस हजार रूपये) अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है इस आदेश की प्रतिलिपि (लोक प्राधिकारी) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर जिला बलरामपुर को आदेश पत्र की कंडिका 7 के पालन हेतु भेजी जावें। वें आर्डरशीट की कंडिका 7 के परिपेक्ष्य में उक्त अर्थदंड की राशि दोषी जनसूचना अधिकारी से वसूल कर शासन के कोष में जमा करायेंगे। वर्तमान जनसूचना अधिकारी के निर्देशित किया जाता है कि आयोग के आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी निःशुल्क प्रदाय करें |
सुमित मेहता , सीएमओ , नगर पंचायत रामानुजगंज – उस समय के जनसुचना अधिकारी उप अभियंता का तबादला बलौदाबाजार हो गया है इसलिए वहां के अधिकारी को सूचित करके अर्थदण्ड की राशि को जमा कराया जायेगा |