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हाइकोर्ट ने राज्य शासन को दिया निर्देश आवश्यक सामानों की कालाबाजार पर तत्काल लगाए रोक

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रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लॉ की स्टूडेंट की पत्र याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कोरोना के खौफ के मध्य आवश्यक सामानों की कालाबाजारी पर प्रभावी ढ़ंग से रोक लगाई जाएं। इसके साथ ही सैनिटाइजर और मॉस्क की बाजार में उपलब्धता कराए।
बता दे कि रायपुर लॉ कॉलेज की एक स्टूडेंट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मध्य बाजार से सैनिटाइजर,मास्क समेत अन्य सामाने गायब हो गई है। जिन दुकानदारों के पास आवश्यक सामाने मौजूद है वे भी बाजार में कमी बताकर कालाबाजारी कर रहे है। जिसका खामियाजा आम लोगो को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना से बचाव के लिए जिन सामानों का उपयोग जरूरी है। वे भी मार्केट में अधिक दर में बिक रहे है। लोग अपना बचाव करना चाहते हैं। सैनिटाइजर और मास्क लेने लोग दुकान—दुकान भटक रहे हैं। दुकानदार सामान नहीं दे रहे हैं। वहीं रोजाना उपयोग में लाई जाने वाली घरेलू वस्तुओं की दरों में भी वृद्धि कर रिटेलर जमकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। जिस पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है। लॉक डाउन के कारण खरीदारी के लिए समय सीमा तय की गई है। तय समय में ही सामान खरीदना पड़ रहा है। इसका फायदा रिटेलर उठा रहे हैं। पत्र को चीफ जस्टिस ने गंभीरता से लेते हुए पत्र याचिका के रुप में स्वीकार करने का आदेश जारी किया था। मामले की सुनवाई बीते दिनों जस्टिस प्रशांत मिश्रा व एम एम श्रीवास्तव के खंडपीठ में हुई। मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर आवश्यक वस्तुओं की हो रही कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी करने और प्रभावी कार्रवाई करने कहा है।