छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि स्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन 2022-23 की घोषणा के साथ ही तीनों जनपद पंचायत और नगर पंचायत आमदी के दो वार्ड में रिक्त पदों पर जहां उप निर्वाचन होना है, वहां आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही सम्पत्ति विरूपण नियम प्रभावशील हो गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री पी.एस.एल्मा ने संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमतरी, कुरूद, नगरी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत आमदी को उनके अधिकार क्षेत्र के लिए संपत्ति विरूपण अधिनियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है।
ज्ञात हो कि जिले में कुल 20 ग्राम पंचायत में तीन सरपंच तथा 29 पंच और नगर पंचायत आमदी के वार्ड क्रमांक दो और नौ में उप निर्वाचन होना है। इसमें विकासखण्ड धमतरी के सात ग्राम पंचायतों में 19 पंच, कुरूद विकासखण्ड के छः ग्राम पंचायतों में दो सरपंच और चार पंच, विकासखण्ड नगरी के सात ग्राम पंचायतों में एक सरपंच और छः पंच शामिल है। इसी तरह नगर पंचायत आमदी के वार्ड क्रमांक दो और नौ में पार्षद के रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन होना है।