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Driving Test: नियमों में अभी नहीं मिलेगी ढील, पहले की तरह देना होगा टेस्ट

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दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ड्राइविंग लाइसेंस की खरीद के लिए मौजूदा नियमों में किए जाने वाले बदलावों को फिलहाल स्थगित कर दिया है. परिवहन विभाग ने पहले सोमवार से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मौजूदा मानदंडों को आसान बनाने का आदेश पारित किया था. पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार शहर में इसके लागू होने से पहले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स के संशोधित मानदंडों पर फिर से विचार करेगी.

टेस्ट में बड़ी संख्या में फेल हो रहे लोग
अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले की जांच के लिए परिवहन विभाग द्वारा गठित एक समिति ने कुछ संशोधनों की सिफारिश की है. अधिकारी ने बताया कि ड्राइविंग से संबंधित नहीं होने वाली अन्य चीजों के कारण लोगों के ड्राइविंग टेस्ट में असफल होने के मामले बढ़ रहे हैं. उदाहरण के लिए, पिछले सर्कल की चौड़ाई जिस पर दोपहिया वाहन चालकों को सर्पिल मार्ग पर जाना था, अन्य दो सर्किलों की तुलना में छोटा था, जो सुरक्षा उद्देश्यों के लिए था. इसके कारण, लोगों को अपने पैर जमीन पर रखना पड़ा और उन्हें ड्राइविंग टेस्ट में असफल माना गया.

इन नियमों में होना था बदलाव
इससे पहले परिवहन विभाग की दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए जाने की तैयारी थी. जैसे, आठ के आकार में गाड़ी चलाने के लिए 90 सेकंड का समय दिया जाने की बात कही जा रही थी. पीली लाइन टच करने की सूरत में भी टेस्ट दे रहे व्यक्ति को फेल नहीं माना जाएगा. दूसरा, जेब्रा, ओवर टेक और रेडलाइट के लिए पहले की तरह ही 45 सेकंड का समय तय किया गया था.