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अब थाने के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति, घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे चोरी की FIR, जानें तरीका

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दिल्ली की जनता अब घर बैठे सेंधमारी या लूट की FIR ऑनलाइन दर्ज करवा सकेगी. 24 घंटे के भीतर संबंधित थाने का जांच अधिकारी शिकायत करने वाले से संपर्क करेगा. बीट और सब डिवीजन ऑफिसर भी 24 घंटे के भीतर पीड़ित से मिलने और मौका मुआयना के लिए पहुंचेंगे. दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने गणतंत्र दिवस पर इसका आगाज किया है.

घर में चोरी की ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की तीन शर्तें होंगी. यह अपराध दिल्ली के क्षेत्र में होना चाहिए. आरोपी पहचान वाला नहीं होना चाहिए. रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया हो और वारदात में कोई जख्मी नहीं हुआ हो. ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर जांच अधिकारी पीड़ित से जाकर मिलेगा और पूरे मामले की छानबीन करेगा. समय-समय पर इससे संबंधित जांच को अपडेट करेगा.

पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सभी जिला डीसीपी को निर्देश दिए हैं कि वह अपने डिवीजन और बीट ऑफिसर को निर्देश दें कि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर वह पीड़ित से मिलेंगे. मौका मुआयना कर वारदात को सुलझाने का प्रयास करेंगे.
इस एक कदम से हजारों लोगों को होगा फायदा: पुलिस आयुक्त

पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना का मानना है कि इस कदम से हजारों लोगों को फायदा होगा. उन्हें एक तरफ जहां थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे तो दूसरी तरफ पुलिस के प्रति जनता का भरोसा भी बढ़ेगा. एफआईआर दर्ज करने के लिए लोगों को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां सिटीजन सर्विस पर क्लिक करना होगा इसके बाद वहां सेंधमारी की एफआईआर दर्ज की जा सकेगी.

अब चोरी के साथ ही सेंधमारी की एफआईआर भी ऑनलाइन कर सकेंगे

दिल्ली पुलिस में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को वर्ष 2015 में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर भीम सेन बस्सी द्वारा शुरू किया गया था. उस समय सिर्फ चोरी की FIR को ऑनलाइन दर्ज करने का प्रावधान किया गया था. पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब सेंधमारी की एफआईआर को भी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा लोगों को दी गई है, जिससे वह घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप से एफआईआर दर्ज कर सकेंगे.