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चेन्‍नई में आज से बदले लोकल ट्रेन में यात्रा के नियम, ये दस्‍तावेज होगा जरूरी

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तमिलनाडु (Tamil Nadu) में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के बढ़ते मामले को देखते हुए 10 जनवरी यानी आज से चेन्‍नई लोकल ट्रेन (Chennai Local Trains) व उपनगरीय ट्रेनों (Chennai Trains) में उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने कोरोना वैक्‍सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं. दक्षिण रेलवे (Southern Railway) की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार टीके की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को चेन्नई क्षेत्र में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. दक्षिण रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि सोमवार को सुबह 4 बजे से 31 जनवरी को रात 11:59 बजे तक यह नया नियम प्रभावी रहेगा. यात्रियों के पास कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा.

तमिलनाडु में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. रविवार रात को जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,895 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 12 लोगों की मौत हुई है. राज्‍य में इन दिनों कोरोना के सक्रिय केस 51,335 हैं. दक्षिण रेलवे ने रेल परिसर में फेस मास्क नहीं पहने पाए जाने वाले यात्री से 500 रुपये जुर्माना वसूलने की भी चेतावनी दी है.

यात्रियों को यात्रा टिकट या मासिक सीजन टिकट जारी कराने के दौरान टीकाकरण प्रमाणपत्र वैध परिचय पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा. तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण और इसके ओमिक्रॉन वरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते में राज्य सरकार ने छह जनवरी से कई तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसके बाद से उपनगरीय ट्रेन सेवा 50 फीसदी क्षमता के साथ चल रही है.

ये हैं नियम
– उपनगरीय ट्रेनों में उन्‍हीं यात्रियों को सफर की अनुमति होगी जो कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट पास रखेंगे.

– यात्रियों को यात्रा टिकट या मासिक सीजन टिकट जारी कराने के दौरान टीकाकरण प्रमाणपत्र वैध परिचय पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा.

– शनिवार से पहले जारी सीज़न टिकट रखने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने वैध आईडी प्रमाण के साथ COVID-19 टीकाकरण के लिए दूसरी डोज का सर्टिफिकेट ले जाना होगा और टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करना होगा.