सुप्रीम कोर्ट ने सुधार परीक्षा के अंकों को अंतिम मानने वाली CBSE की नीति को रद्द किया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों परीक्षाओं में जिसमें बेहतर अंक हों, उसे मंजूर करने विकल्प दिया जाए. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने फैसला किया है. CBSE के वकील रूपेश कुमार ने अदालत को सूचित किया. चूंकि छात्रों का मूल्यांकन उनकी सुधार परीक्षा में किया जाता है. इसलिए उसमें प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा.