बिल्हा, बिलासपुर छत्तीसगढ़। मेरूवाणी डाॅट इन…
✍…आरोपी नें पीडिता को शादी का झांसा देकर दो साल से कर रहा था शारीरिक शोषण…
✍…आरोपी पीडिता को धमकानें के लिये घुम रहा था, पीडिता के घर के आस पास जिसको बिल्हा पुलिस नें धर दबोचा…
✍…गिरफ्तार आरोपी…
- राहूल तिवारी, पिता अरविंद तिवारी, उम्र 23 साल, निवासी वार्ड क्रमांक-01 बिल्हा, थाना बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.11.2021 को पीडिता नें थाना बिल्हा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि बिल्हा निवासी राहूल तिवारी, पिता अरविंद तिवारी, उम्र 23 साल, निवासी वार्ड क्रमांक-01 बिल्हा नें शादी का झांसा देकर दिनांक 26.04.2019 से अगस्त 2021 तक लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था, पीडिता के द्वारा शादी करनें के लिए बोलनें से टाल मटोल कर रहा था, जिस पर पीडिता के द्वारा थाना बिल्हा में अपराध क्रमांक 298/2021 धारा 376(2)(n) भादवि के मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की पता साजी हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा के मार्गदर्शन में आरोपी के पता साजी हेतु तत्काल टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु मुखबीर के बताए गए जगह पर जाकर दबिस देकर धर दबोचा गया, जिसे थाना लाकर दिनांक 28.11.2021 को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी पारस पटेल, स.उ.नि. गुलाब पटेल, प्र.आर. शत्रुहन मेश्राम, आरक्षक रूपलाल चंद्रा, दिनेश कुमार पटेल, रंजित खलखो, म.आर. बिंदा अवस्थी का विशेष योगदान रहा।