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नाबालिक लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास…

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बलौदाबाजार भाटापारा। राघवेन्द्र सिंह “मेरूवाणी डाॅट इन”…

थाना सुहेला के अंतर्गत ग्राम मोपर से एक नाबालिग लड़की को उसके संरक्षक की सहमति के बिना शादी करूँगा कहते हुए बहला फुसलाकर और पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश करने के आशय से बलात्संग करने वाले आरोपी  अजय यादव पिता मंतराम  निवासी ग्राम मोपर को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा शेख अशरफ ने विभिन्न धाराओं मे 10-10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। 
         
विशेष अपर लोक अभियोजक  न्याज़ी खान से मिली जानकारी के अनुसार मामला थाना सुहेला के ग्राम मोपर का है जहाँ दिनांक 24-09-2019 को  प्रार्थी के निवास स्थान से पीड़िता जिसकी  आयु 18 वर्ष से कम थी को आरोपी अजय यादव के द्वारा उसके संरक्षण की सहमति के बिना बहकाकर, अन्यत्र ले जाकर विधि पूर्ण संरक्षण से व्यपहरण किया और अपने घर तथा अहमदाबाद के बिल्डिंग में रखकर उसके साथ बलात्संग कारित किया। पीड़िता के पिता द्वारा अपनी पुत्री के गुम हो जाने का रिपोर्ट दर्ज करवाया था कि उसकी पुत्री जो करीब 13 वर्ष की है, घर में बिना बताए कहीं चली गई है जिसका रिश्तेदारों और आसपास में तलाश किए, नहीं मिला। 
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सुहेला में अपराध दर्ज किया गया तथा विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक रोशन सिंह राजपूत तत्कालीन सुहेला (हाल थाना प्रभारी भाटापारा ग्रामीण) द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं पीड़िता को आरोपी के पास से बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया तथा  पीड़िता के मिलने पर पूछताछ करने पर अपने कथन में अभियुक्त द्वारा नाबालिग जानते हुए प्रेम एवं शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपहरण कर अहमदाबाद ले जाकर और उससे पहले गाँव मोपर में लैंगिक शोषण करना बताई जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन, उम्र संबंधी दाखिल खारिज एवं अन्य जप्ती आदि की कार्यवाही व डॉक्टर मुलाहीजा उपरांत संपूर्ण विवेचना पश्चात न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। 
       
न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366क, 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण में सुनवाई प्रारंभ हुई। सभी साक्षियों के बयान दर्ज करवाये गए तथा उपरोक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक  न्याजी खान ने समस्त साक्ष्यों एवं तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा तथा नाबालिक लड़कियों के साथ हो रहे इस प्रकार के अपराध के लिए अपराधियों को कठोर दंड देने की मांग की गई जिस पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश शेख अशरफ द्वारा विचार कर एवं समस्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का अनुशीलन करने पर न्यायालय ने पीड़िता की आय तथा आरोपी द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व बलात्संग कारित करने का दोषी पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए भा. द. संहिता की धारा 363 में 7  वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 का अर्थदंड तथा धारा 366 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 का अर्थदंड तथा धारा 376(2-N) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं  500  रुपये के अर्थदंड तथा पाक्सो की धारा 6 में भी 10 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपये के दंड से से दंडित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है । 
      
अभियुक्त द्वारा कारित इस घटना से पीड़िता को मानसिक क्षति कारित हुई है मानते हुए उसे प्रतिकर दिलाये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष अपर लोक अभियोजक न्याजी खान एवं प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक रोशन सिंह राजपूत द्वारा किया गया। 

                         
न्याजी खान
                
अपर लोक अभियोजक
                
सिविल कोर्ट भाटापारा।