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नाबालिक लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास…

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  • ✍आरोपी द्वारा विवाह का बनाया था दबाव।
  • ✍नाबालिक जानते हुए भी किया अपहरण।
  • ✍पीड़िता को आरोपी से किया गया बरामद।
  • ✍… थाना सिमगा के अंतर्गत ग्राम माँढरकला से एक नाबालिग लड़की को उसके संरक्षक की सहमति के बिना शादी करूँगा कहते हुए बहला फुसलाकर और पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश करने के आशय से बलात्संग करने वाले आरोपी दौलत बंजारे निवासी ग्राम मुसवाडीह को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा शेख अशरफ ने धारा 376 भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक न्याज़ी खान से मिली जानकारी के अनुसार मामला थाना सिमगा के ग्राम माँढरकला का है जहाँ दिनांक 02-05-2018 को प्रार्थी के निवास स्थान से रात्रि में पीड़िता जिसकी आयु 18 वर्ष से कम थी को आरोपी दौलत बंजारे के द्वारा उसके संरक्षण की सहमति के बिना बहकाकर , ले जाकर विधि पूर्ण संरक्षण से व्यपहरण किया और मैहर जिला सतना मध्यप्रदेश ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया । पीड़िता के पिता द्वारा अपनी पुत्री के गुम हो जाने का रिपोर्ट दर्ज करवाया था कि उसकी पुत्री घर में बिना बताए रात्रि से कहीं चली गई है जिसका रिश्तेदारों और आसपास में तलाश किए, नहीं मिला । प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना सिमगा में अपराध दर्ज किया गया तथा विवेचना अधिकारी नरेंद्र मारकंडे सहायक उपनिरीक्षक एवं निकिता तिवारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं पीड़िता को आरोपी के पास से बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया तथा पीड़िता के मिलने पर पूछताछ करने पर अपने कथन में आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर शादी करना पत्नी बनाकर रखने का प्रलोभन देकर भगा ले जाना तथा गलत संबंध बलात्कार करना बताई जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन, उम्र संबंधी दाखिल खारिज एवं अन्य जप्ती आदि की कार्यवाही व डॉक्टर मुलाहीजा उपरांत संपूर्ण विवेचना पश्चात न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 04, 06 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण में सुनवाई प्रारंभ हुई। सभी साक्षियों के बयान दर्ज करवाये गए तथा उपरोक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक न्याजी खान ने समस्त साक्ष्यों एवं तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा तथा नाबालिक लड़कियों के साथ हो रहे इस प्रकार के अपराध के लिए अपराधियों को कठोर दंड देने की मांग की गई जिस पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश शेख अशरफ द्वारा विचार कर एवं समस्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का अनुशीलन करने पर न्यायालय ने पीड़िता की आयु तथा आरोपी द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व अवैध संबंध स्थापित करने का दोषी पाया। संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात विशेष न्यायाधीश भाटापारा ने आरोपी को दोषी पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए धारा 363 में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 का अर्थदंड तथा धारा 366 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 का अर्थदंड तथा धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है । शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक न्याजी खान एवं प्रकरण की विवेचना थाना सिमगा के तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र मारकंडेय चौकी प्रभारी सोनाखान द्वारा किया गया।
  • दिनांक -26.08.2021
  • ✍… न्याजी खान अपर लोक अभियोजक सिविल कोर्ट भाटापारा…।