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चार वर्ष के मासूम बच्चे की हत्या करनें वाली उसकी बुआ को गिरफ्तार करनें में मिली पलारी पुलिस को सफलता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बच्चे की हत्या किए जानें का हुआ खुलासा, आरोपिया बुआ द्वारा घरेलू वाद विवाद में दिया गया बच्चे की हत्या की घटना को अंजाम…

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बलौदाबाजार भाटापारा। राघवेन्द्र सिंह “मेरूवाणी डाॅट इन”…

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.09.2021 को थाना पलारी मे ग्राम सलौनी के नाबालिग बच्चे उम्र 04 वर्ष के कुंआ में डुबने से मौत होने की सूचना उसके परिवार वालो द्वारा दर्ज कराया गया, जिस पर मर्ग क्र. 63/2021 धारा 174 जा0फौ0 दर्ज कर तत्काल थाना पलारी पुलिस द्वारा छानबीन प्रारंभ किया गया। शाम होने से शव को सुरक्षार्थ रखा गया जिसका पीएम दिनांक 10.09.2021 को कराने से डाक्टर साहब द्वारा बच्चे के पेट में पानी नहीं है तथा दम घुटने से फौत होना बताय गया। सांथ ही मौत की प्रकृति हत्या होना बताने से थाना पलारी मे तत्काल अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना क्र. 496/2021 धारा 302,201 भादवि. पंजीबद्ध किया गया। मामले के संबंध मे पुलिस अधीक्षक श्री आई.के.एलिसेला एवं अति0 पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अभिषेक सिंह को अवगत कराकर उनके मार्ग दर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुये मौका घटना स्थल जाकर सुक्ष्म निरीक्षण परीक्षण करते हुए निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा, उप निरीक्षक चितराम ठाकुर, आरक्षक गोवर्धन प्रसाद ध्रुव, विक्की वर्मा ने मृत बालक के परिजनों से पूछताछ किया गया।

जिसमें पता चला कि आरोपिया के परिजन तथा मृतक की मां श्रीमति नंदनी के सांथ रानू बंजारे का एक सप्ताह पहले झगड़ा विवाद हुआ था। इसी गुस्से में तथा बदला लेने के उद्देश्य से रानू बंजारे ने मृतक बालक को अकेला पाकर हत्या करने की नियत से मृत बालक के मुंह को कपडे में दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद कुंआ में गिरने से मौत होने का रूप देने के लिये साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से मृत बालक के शव को कुंआ में फेंक देना बताई है। जिसे आज दिनांक 11.09.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

आरोपिया- रानू बंजारे पति हरिशंकर बंजारे उम्र 23 वर्ष साकिन सलौनी थाना पलारी