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ED निदेशक संजय मिश्रा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार को सेवा विस्तार का अधिकार

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) के कार्यकाल को मई 2020 में सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बावजूद नवंबर 2021 तक बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा. जस्टिस एल नागेश्वर राव कि अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि आगे संजय मिश्रा को कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा. सरकार कार्यकाल को बढ़ा सकती है. उसके पास यह शक्ति है, लेकिन इसे केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना है.

ऐसे में अदालत ने केंद्र सरकार कि ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल को मई 2020 में सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बावजूद नवंबर 2021 तक बढ़ाने के फैसले को बरकरार रखने का निर्णय लिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को सेवा विस्तार देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता, केंद्र सरकार और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के वकीलों की लंबी दलीलों पर गौर करने के बाद इस मुद्दे पर बुधवार को फैसला सुनाया.

एनजीओ ने याचिका में विनीत नारायण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार 2019 के आदेश को संशोधित करती है और सेवा विस्तार की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करती है. इसके बावजूद मई 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी को 2021 तक फिर से नियुक्त किया जाता है.