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भाटापारा क्षेत्र में दिगर प्रांत मध्य प्रदेश निर्मित शराब को खपानें हेतु अपनें बाड़ी में रखे कोचिया एवं शराब सप्लायर को किया गया गिरफ्तार, दो अलग-अलग प्रकरणों में चार आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त दो मोटर सायकल भी जब्त, मुख्य सरगना की पतासाजी हेतु लगाई गई टीम…

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भाटापारा, बलौदाबाजार। राघवेन्द्र सिंह “मेरूवाणी डाॅट इन”…

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आई के एलेसेला द्वारा जिले में अवैध जुआ, सट्टा, शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए है, जिसके पालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पीतांबर पटेल एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी भाटापारा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भाटापारा ग्रामीण रोशन राजपूत एव॔ थाना स्टाफ द्वारा विशेष अभियान चलाकर शराब कोचिया चंद्रशेखर पाल, निवासी ग्राम रोहरा एवं सप्लायर बृजेश कुमार उर्फ राजू चेलक, ग्राम अकलतरा, थाना सिमगा को मध्यप्रदेश में निर्मित गोवा व्हिस्की शराब कुल 93 पव्वा के साथ पकड़कर एवं मोटरसाइकिल में अवैध रूप से दिगर प्रांत की शराब खपाने परिवहन करते मनीष कुमार टंडन व रामेश्वर यादव, निवासी ग्राम लिमतरा, थाना सिमगा को 50 पव्वा मध्यप्रदेश निर्मित गोवा शराब एवं मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया।

✍… प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कल दिनांक 23.08.2021 को मुखबिर की सूचना पर घटनास्थल ग्राम सरकीपार मे घेराबंदी कर आरोपी मनीष कुमार टंडन पिता लखन लाल चंदन उम्र 25 वर्ष एवं रामेश्वर यादव पिता गोवर्धन यादव उम्र 19 वर्ष साकीनान लीमतरा थाना सिमगा को मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 04 एलपी 1615 में अवैध रूप से 50 पाव मध्यप्रदेश निर्मित गोवा शराब रखकर परिवहन करते मिलने पर उक्त शराब एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
दूसरे प्रकरण में आज दिनांक 24.08. 2021 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम रोहरा में रेड कार्यवाही कर आरोपी चंद्रशेखर पाल पिता पंचराम पाल उम्र 32 वर्ष द्वारा अपने बाड़ी में छुपा कर रखें 45 पव्वा मध्य प्रदेश निर्मित गोवा व्हिस्की शराब को जप्त कर आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर शराब सप्लायर बृजेश कुमार उर्फ राजू पिता सागर लाल चेलक उम्र 24 वर्ष ग्राम अकलतरा थाना सिमगा के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल होंडा साईन क्रमांक सीजी 22 सी 1939 एवं 48 पव्वा मध्य प्रदेश गोवा व्हिस्की शराब को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 385/ 2021 धारा 34-2 ,36 आबकारी एक्ट कायम कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया, प्रकरण के मुख्य शराब सप्लायर संजय घृतलहरें का पुलिस टीम पता तलाश कर रही है जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।