मेरूवाणी डाॅट इन… राघवेन्द्र सिंह
प्रार्थीया ने दिनांक 19.08.2021 को अपने परिजन के साथ थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आज से करीबन 08 माह पूर्व थाना बेरला क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला आरोपी लोकेश यादव पिता नेतराम यादव उम्र 22 साल ने पीडित के घर ड्राईंग बनाने के काम से आया था जिस कारण पीडित के साथ आरोपी लोकेश यादव की जान पहचान होने से मोबाईल फोन के माध्यम से आपस में बातचीत कर पीडिता को सतनामी जाती का होना जानते हुए भी तुमसे प्यार करता हू, शादी करने का प्रलोभन देकर आरोपी द्वारा पीडिता को उनकी नानी के घर में जबरदस्ती कईबार शारीरिक संबंध बनाया है जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना बेरला में अपराध सदर धारा 376, 376 (2) (एन) भादवि, अनु. जा. एवं ज.ज. अत्या. निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 (i) ब(ii), 3(2)(v) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुजुर के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल के द्वारा एसडीओपी बेरला श्री तेजराम पटेल को तत्काल आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान थाना बेरला क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला आरोपी लोकेश यादव पिता नेतराम यादव उम्र 22 साल को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर उक्त अपराध घटित करना अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी लोकेश यादव को दिनांक 20.08.2021 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही एसडीओपी बेरला श्री तेजराम पटेल, थाना प्रभारी बेरला निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ट, सउनि इतवारी डेहरे, प्रधान आरक्षक विष्णु सप्रे, आरक्षक पोषण साहू, देवेन्द्र साहू, तुकाराम निषाद, दीपक डेहरे, अमेश साय एवं अन्य थाना स्टाफ का सराहनीय भुमिका रही।