मेरूवाणी डाॅट इन…। राघवेन्द्र सिंह
प्रार्थीया नें थाना नांदघाट में थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी की प्रार्थीया के मोबाईल नम्बर में दिनांक 02.06.2021 को एवं प्रार्थीया के देवर के मोबईल नम्बर में दिनांक 22.07.2021 को अज्ञात मोबाईल धारक द्वारा अपशब्द मैसेज भेजकर तथा जानबुझकर प्रार्थीया को पीडित करने के उदे्श्य से अश्लील गाली गजौज करना जिससे पीडिता को मानसिक पीडा पहुंची है। कि प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना नांदघाट में अपराध क्रमांक 273/2021 धारा 509 (ख) भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री अरविंद कुजुर के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल एवं उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री रामकुमार बर्मन के द्वारा थाना नांदघाट प्रभारी एवं स्टाफ को आरोपी का पतासाजी कर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिस पर विवेचना आरोपी पतासाजी के दौरान आज दिनांक 20.08.2021 को नरोत्तम लाल देवांगन पिता स्व.श्री झब्बु लाल देवांगन उम्र 35 साल साकिन नवागांव थाना खरोरा जिला रायपुर हाल मुकाम कण्डरका चौकी थाना बोरला जिला बेमेतरा को पकडा गया। आरोपी को पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया, उपरोक्त आरोपी मोबाईल धारक द्वारा प्रार्थीया की फोटो लगाकर उसके बारे में उसे बदनाम करने के नियत से उसे गंदी गंदी मैसेज लिखकर गांव के एक व्यक्ति एवं अन्य को फोटो सहित मैसेज भेजा गया। अश्लील शब्दो का प्रयोग कर प्रार्थीया के बारे में जानबुझकर चरित्र पर लांछन लगाकर मैसेज लिखकर प्रार्थीया की छवि को खराब किया गया है। जिससे प्रार्थीया के बारे में आम लोगो के बीच गलत संदेश प्रसारित किया गया। प्रकरण में धारा 67 आईटीएक्ट का अपराध का घटित होना पाये जाने से उक्त धारा प्रकरण में जोडी गई। आरोपी को विधीवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना नांदघाट प्रभारी निरीक्षक विपीन रंगारी, सउनि कमलेश पाल, आरक्षक हिरालाल साहू, संजय साहू, असलम खान, महिला आरक्षक अनुपमा दुबे एवं अन्य स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।