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नाबालिक के साथ किया छेड़छाड़- आरोपी को 4 वर्ष की कठोर कारावास, 3 साल से पीछा कर रहा था आरोपी, मां- बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देता था, मुझसे शादी करो कहते हुए मारपीट करता था…

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बलौदाबाजार-भाटापारा। राघवेन्द्र सिंह

समाचार विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लांजा थाना सिमगा निवासी आरोपी राजेश कुमार साहू पिता रामजी साहू को नाबालिक पीड़िता के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकत और मारपीट करने के आरोप में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा शेख अशरफ ने 4 वर्ष कठोर कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक भाटापारा न्याजी खान ने इस प्रकरण के बारे मे बताया की घटना फोकटपारा सिमगा, थाना सिमगा की है। घटना दिनांक 03-02-2019 को रात्रि 8.00 बजे जब नाबालिक पीड़िता कपड़े की दुकान में काम करने के बाद छुट्टी होने पर वापस अपने घर आ रही थी तब आरोपी राजेश साहू रास्ते मे उसे रोकने के लिए अपने बाइक को उसके सामने ले गया और सार्वजनिक जगह पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बोलते हुए मां – बहन की गंदी – गंदी गालियाँ देकर क्षोभकारित किया। पीड़िता का रास्ता रोक कर सदोष अवरोध कारित करते हुए पीड़िता का हाथ खीचकर अपने मोटर सायकल से जेवरा तरफ ले जाकर हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा पीड़िता के साथ बेईज्जत करने के आशय से उससे छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत कर आपराधिक बल का प्रयोग किया।
पीड़िता आरोपी को चकमा देकर वहाँ से भागी और सिमगा आकर अपने माता – पिता को बताई और थाने मे शिकायत दर्ज कराई जिसकी प्रथम सूचना पत्र थाना सिमगा के सहायक उपनिरीक्षक जे.एस. राजपूत द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना अधिकारी नरेन्द्र मार्कण्डेय द्वारा पीड़िता का मुलाहिजा कराया गया, उनके गाल एवं नाक मे चोट के निशान थे तथा उनका बयान दर्ज कर घटना स्थल का नक्शा लेकर प्रकरण मे आरोपी को गिरफ़्तार कर उनसे वाहन मोटर सायकल जप्त किया। पीड़िता नाबालिक थी इसलिए उनके जन्म संबंधी प्रमाण पत्र जप्ती एवं प्रकरण मे अन्य जप्ती की कार्यवाही कर संपूर्ण प्रकरण का विवेचना कर प्रकरण विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
विशेष न्यायालय में न्याजी खान विशेष लोक अभियोजक भाटापारा द्वारा सभी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य और डॉक्टर की रिपोर्ट व बयान व जप्ती आदि अभियोजन की कार्यवाही को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और अंतिम तर्क में आरोपी को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया ताकि कोई भी आरोपी इस प्रकार नाबालिकों के साथ छेड़छाड़ जैसा अपराध न करें।
विशेष न्यायाधीश भाटापारा शेख अशरफ द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए आरोपी राजेश साहू को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा और आर्थिक दंड से दंडित किया। आरोपी राजेश साहू को धारा 341 भा. द. वि. में एक माह का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 323 में एक वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रुपये अर्थदंड तथा धारा 354 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रुपये एवं धारा 363 में 4 वर्ष व 500/- रुपये एवं पाक्सो एक्ट की धारा 8 में भी 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रुपये की सजा से दंडित किया। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर एक माह का कठोर कारावास पृथक से भगताये जाने का आदेश भी पारित किया गया है तथा माननीय न्यायाधीश द्वारा पीड़िता को अभियुक्त द्वारा कारित इस घटना के कारण उसे मानसिक क्षति कारित हुई है ऐसी दशा में प्रतिकर दिलाया जाना उचित पाते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए के अंतर्गत प्रतिकर प्रदान करते हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना थाना सिमगा के तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक नरेन्द्र मार्कण्डेय चौकी प्रभारी सोनाखान एवम अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा श्री के.बी.द्विवेदी द्वारा की गई है।