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कुसमी. एक किसान से एजेंट एवं डीलर द्वारा एक ही ट्रैक्टर को दो अलग-अलग कम्पनी से फाइनेंस कराकर एक कम्पनी से फाइनेंस में मिले करीब 4 लाख 80 हजार रुपए हड़प कर लेने का मामला सामने आया है।

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कुसमी. एक किसान से एजेंट एवं डीलर द्वारा एक ही ट्रैक्टर को दो अलग-अलग कम्पनी से फाइनेंस कराकर एक कम्पनी से फाइनेंस में मिले करीब 4 लाख 80 हजार रुपए हड़प कर लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में किसान की रिपोर्ट पर शंकरगढ़ पुलिस ने एजेंट व डीलर के खिलाफ धोखाधड़ी  का अपराध दर्ज कर लिया है।

बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डीपाडीहखुर्द के नवापारा निवासी रामकेश्वर लकड़ा खेती किसानी का काम करता है। उसने कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदने हेतु वर्ष 2019 में अपने बगल के गांव जगिमा निवासी विनोद यादव से संपर्क किया जो बलरामपुर स्थित कुष्मांडा ट्रैक्टर एजेंसी के शंकरगढ बचवार शाखा में एजेंट है।
उसके द्वारा एक अन्य एजेंट वाड्रफनगर निवासी वृषकेशु सिंह एवं डीलर कमलेश सिंह परमार से संपर्क कराया गया। इसके बाद किसान को स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर 6 लाख 50 हजार रुपए में देने की बात तय हुई।
इसकी मार्जिन राशि 1 लाख 70 हजार रुपए किसान द्वारा नकद जमा कर शेष राशि 4 लाख 80 हजार रुपए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंसियल सर्विस लिमिटेड से फाइनेंस कराए गए।
इसमें 6 माह में 10 किश्तो में राशि जमा करना निर्धारित किया गया था, लेकिन रामकेश्वर को बिना पूर्व सूचना दिए ट्रैक्टर एजेंसी द्वारा छलपूर्वक अन्य फाइनेंस कंपनी कोटक महिंद्रा से भी करीब 5 लाख रुपये फाइनेंस कराकर गबन कर लिए गए।
इस प्रकार से एक वाहन का दो बार फाइनेंस करा किसान के साथ करीब 5 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई। प्रथम फाइनेंस कंपनी महिन्द्रा एंड महिन्द्रा कम्पनी के किश्तों को किसान द्वारा नियमित रूप से जमा कराया जा रहा था, किन्तु इस बीच कोटक महिन्द्रा कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों ने 18 दिसंबर 2020 को अचानक नोटिस दिखाकर जबरन ट्रैक्टर जब्त कर लिया।
मिन्नतें की तो मिली धमकी
किसान मामले को शांतिपूर्वक एजेंट विनोद यादव, वृषकेशु सिंह एवं डीलर कमलेश सिंह परमार से जल्द सुलझाने की मिन्नतें करने लगा किंतु आरोपी पीडि़त की बातों को अनसुना कर उसे उल्टा धमकी देकर प्रताडि़त करने लगे। इससे त्रस्त होकर किसान ने मामले की लिखित शिकायत शंकरगढ़ थाने में की।

धोखाधड़ी का अपराध दर्ज
शंकरगढ़ पुलिस ने किसान से आवश्यक दस्तावेज लेकर जांच में प्रथम दृष्टि में राशि की हेराफेरी पाए जाने पर आरोपी एजेंट वृषकेशु सिंह एवं कमलेश सिंह परमार के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी हुई है।