शंकरगढ़–बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के तहसील शंकरगढ़ को नया अनुविभाग बनाया गया है। संसदीय सचिव व सामरी विधायक चिंतामणि महाराज के प्रयास से यह संभव हो पाया है। शंकरगढ़ में एसडीएम कोर्ट स्थापित करने संसदीय सचिव ने 8 दिन पूर्व ही बलरामपुर कलेक्टर को पत्र लिखा था।
कलेक्टर ने एसडीएम कोर्ट की स्थापना करते हुए पहले एसडीएम के रूप में डिप्टी कलक्टर प्रवेश पैंकरा को ज्वानिंग करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम कोर्ट की स्थापना होने से शंकरगढ़ व आस-पास के क्षेत्रवासियों में हर्ष व्याप्त
गौरतलब है कि संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने एसडीएम कोर्ट स्थापना के लिए 29 मई को बलरामपुर कलक्टर श्याम धावड़े को एक पत्र लिखा था।
विधानसभा सामरी के जनपद शंकरगढ में अनुभाग स्थापन नहीं होने के कारण जनपद पंचायत शंकरगढ के नागरिकों को अपने राजस्व तथा न्यायलयीन कार्यों के लिए लम्बी दूरी तय करके कुसमी अनुभाग जाना पड़ता है। ऐसे में शंकरगढ के नागरिकों को परेशानी के साथ आर्थिक रूप से भी कठिनाई होती है।
संसदीय सचिव के पत्र पर कार्यवाही व जनभावना को देखते हुए कलेक्टर ने शंकरगढ एसडीम कोर्ट स्थापना के लिए 5 जून को आदेशित कर दिया।
उन्होंने शंकरगढ के पहले एसडीम होने का गौरव डिप्टी कलेक्टर प्रवेश पैकरा को प्रदान किया है। एसडीम कोर्ट शंकरगढ में स्थापना कराने के लिए संसदीय सचिव का क्षेत्र की जनता ने आभार व्यक्त किया है। वहीं क्षेत्र की जनता में इसे लेकर हर्ष व्याप्त है
आदेश में लिखी हैं ये बातें
बलरामपुर कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रशासनिक कसावट व कार्य सुविधा की दृष्टि से जनहित में तहसील मुख्यालय शंकरगढ़ को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अनुमोदन की प्रत्याशा में जिले के अंतर्गत तहसील मुख्यालय शंकरगढ़ को उपखंड (अनुविभाग) सृजित किया जाता है।