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बिना अनुमति के नाला में निर्माण कार्य करने बाबत, विनायक प्लाजा के स्थित गोकने नाला से लगकर किए जा रहे निर्माण से संबंधित |

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विषयांतर्गत लेख है की, आपके द्वारा ग्राम उसलापुर में स्थित गोकनेे नाला से लगकर स्थित भूमिमे विनायक प्लाजा के नामपर व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया जारहा हैं, जिसमे उत्तर दिशा की और स्थित गोकने नाला में आरसीसी वॉल बनाकर नालेकी भूमि में अतिक्रमण किया जाना प्रदर्शित हैं, आपके द्वारा निर्माण के संबंध में किसी प्रकार अनुमति इस कार्यालय द्वारा प्राप्त नही की गई हैं, अथाह बीना अनुमति निर्माण के संबंध में आपको छत्तीसगढ नगर पालिका निगम अधिनियम १९५६ धारा ३०२के अंतर्गत सूचित कर उक्त निर्माण से संबंधित एवम भूसामित्व दस्तावेज इस कार्यालय मे प्रस्तुत करें तबतक किए जारहे निर्माण को अविलंब बंद कर देवे अन्यतः अधिनियम के अंतर्गत आगामी करवाई धारा ३०७ (२) एवम् ३०७(३) के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।